IRCTC पर यूनियन के द्वारा शिकायत दर्ज
आर.एल.सी. ऑफिस तुरंत ही अनफेअर लेबर प्रैक्टिस के तहत नोटिस CMD, IRCTC को इशू करते हुए 25.08.2014 को उपस्थित होने को निर्देश दिया था. मगर उस दिन नही IRCTC Management के absent होने पर दुबारा 11-09-2014 का Notice जारी किया गया हैं.
आपकी जानकारी के लिये बता दुं कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट नें ठेका वर्कर के समानता के अधिकार ‘Equal Pay for Equal Work’ के लिये जनहित याचिका संख्या WP(C) 2175/2014 में भारत सरकार, सी.एल.सी.(सी.) लेबर मिनिस्ट्री, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, के साथ-2 एम.डी. आईआरसीटीसी एवं शोमुक (ठेकेदार) को नोटिस 02-04-2014 को इशू किया गया था.
जिसके बाद ही प्रतिशोध में IRCTC, Mangment ने ठेका वर्कर को प्रताड़ित करना शुरु कर दिया है. मैनेजमेंट दिन-प्रतिदिन वर्करस को यूनियन ज्वाईन करने वाले को नौकरी से निकाल देने तक कि धमकी देने लगे है. जबकि आजाद भारत के सभी वर्कर का यूनियन ज्वाईन करना मौलिक अधिकार है.
ठेका वर्कर को पक्का करने के लिये केस लगाया
इसीलिये आईआरसीटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ दिल्ली ऑफिस एंड इस्टैब्लिशमेंट एम्पॉलईस यूनियन ने ने शिकायत दर्ज करवाया गया है और अगर ये अपनी हरकत से बाज नही आये तो इस मुद्दा को आई.एल.ओ. (इंटर्नेशनल लेबोर ओर्गनाइजेशन) तक ले जाया जा सकता है.आपको बता दें कि दिल्ली ऑफिस एंड इस्टैब्लिशमेंट एम्पॉलईस यूनियन सीआईटीयू ने ठेका वर्कर को पक्का करने के लिये केस लगाया है.
इस दौरान किसी भी यूनियन मेम्बर को धमकाना, परेशान करना या नौकरी से निकालने की धमकी देना आदि अनफेअर लेबर प्रैक्टिस में आता हैं. इसके तहत एम्प्लोयर को जेल का प्राबधान हैं. अब देखना है कि आई.आर.सी.टी.सी. अपने किस स्टाफ को फंसाता है.
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