Employees Leave Policy in India, कर्मचारियों के अवकाश के नियम

देश में किसी भी Government या Non-Government Organization, Company, Factory, Hotel आदि में काम करने वाले प्रत्येक Employee छुट्टी के हकदार हैं। हम इस Post के माध्यम से भारत में कर्मचारियों के अवकाश के नियम (Employees Leave Policy in India)के बारे में जानेंगे।

Employees Leave Policy in India in Hindi

कोई भी कंपनी आपको कितना Leave देगी, यह इस पर Depend करता हैं कि आप किस State में काम करते हैं। प्रत्येक State में अलग-अलग Leave का Rights होता है। किसी Company की Leave Policy उस राज्य की The Shops and Establishments Act द्वारा उल्लिखित से कम नहीं हो सकता है।

हम यहां The Shops and Establishments Act को संक्षेप में जान लें कि Act मुख्यतः Un-Organized Sector में काम करने वाले Workers व् Employers को  उनके वैधानिक दायित्व व अधिकार प्रदान करना है। इस Act का उद्देश्य छोटे दूकान, होटल, रेस्टोरेंट, आवासीय होटल,  व्यवसायिक संस्थानों, भोजनालयों, थ्रियेटरों, मनोरंजन संस्थानों आदि में रोजगार व काम की स्थिति को विनियमित करना है। इस Act के बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इस पोस्ट के माध्यम से India Leaves and Holiday Policy in India  के बारे में चर्चा करेंगे।

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भारत में अवकाश के नियम

अर्जित अवकाश (Earned Leave)

Earned Leave को Paid Leave भी कहते हैं. यह एक साल के दौरान कर्मचारियों Earned Leave है। जिसको बाद में कभी भी Use किया जा सकता है। अगर आप छुट्टी लेते हैं और आपके खाते में Earned Leave है तो कंपनी पहले आपके छुट्टी को Earned Leave से Deduct करेगी और उसके बाद Leave लेते है तो इस छुट्टी को unpaid leave मानकर आपके सैलरी से पैसा कटेगा।

आप कंपनी छोड़ते समय इन Earned Leave को en-chased करा सकते हैं। जिसका के Earned Leave का पैसा आपके एक दिन के Basic+DA के Salary के बराबर होगा। अलग अलग कानूनों के अनुसार Earned Leave की संख्या निम्नलिखित होगी –

  • Factory Workers को Earned Leave का लाभ लेने के लिए Organization में  एक वर्ष में कम से कम न्यूनतम 240 दिन काम करने की आवश्यकता है। Adult Worker को पिछले हर 20 दिनों के लिए 1 दिन (1 Earned Leave) मिलता है, और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर 15 दिनों के काम के लिए 1 दिन (1 Earned Leave)  मिलता है। अब इस हिसाब से आप अपना Earned Leave खुद से Calculate कर सकते हैं।
  • Mine Worker जमीन के नीचे काम करने वाले हर 15 दिनों के काम के लिए 1 दिन का लाभ उठा सकता है और जमीन से ऊपर काम करने वाले लोग हर 20 दिनों के काम के लिए 1 दिन का लाभ उठा सकते हैं।
  • बीड़ी या सिगार कारखाने के श्रमिकों को पिछले वर्ष में हर 20 दिनों के काम के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलती है। यदि कर्मचारी 15 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो उसे हर 15 दिनों के काम के लिए 1 दिन का समय मिलता है।
  • Sales में काम करने वाले लोग, और समाचार पत्र चलने वाली कंपनी (जिसमें पत्रकार शामिल हैं) हर 11 महीने के काम के लिए एक महीने Earned Leave का लाभ उठा सकते हैं।
  • Domestic Worker भी एक वर्ष में 15 दिनों की Earned Leave के लिए पात्र हैं।

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आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)

यह एक और Paid Leave है जो Earn नहीं की जाती है, केवल कर्मचारियों के हकदार है अगर Organization द्वारा पूर्व अनुमति दी जाती है। यदि नियोक्ता अनुमति नहीं देता है और कर्मचारी फिर भी छुट्टी लेता है, तो उस दिन के छुट्टी के लिए उसके वेतन से काटा जाता है।
अगर कोई कर्मचारी ने CL (Casual Leave) लिया है तो उसको Duty से Absent नहीं माना जाता है।
आम तौर पर हर Organization एक वर्ष में की एक निश्चित संख्या में Casual Leave प्रदान करता हैं, जो कंपनी के Administration द्वारा तय किया जाता है। हालांकि, कुछ प्रकार के श्रमिकों के लिए कानून निम्न प्रकार है-
  • Sales और समाचार पत्र के कर्मचारियों (पत्रकारों सहित) एक वर्ष में 15 दिन के Casual Leave के हकदार हैं।
  • अपरेंटिस सालाना 12 दिनों की Casual Leave के हकदार हैं।

 बीमारी/ चिकित्सा छुट्टी (Sick/Medical Leave)

नियोक्ता अपने कर्मचारी को उनके बीमार होने पर Sick/Medical Leave प्रदान करते हैं। कुछ Organization/Company बीमार होने पर Sick/Medical Leave Approve करने के लिए Medical Certificate मांगते हैं। यह तब जरुरी नहीं होता, अगर कर्मचारी ने अपने कंपनी के द्वारा दिए सभी Medical Leave का उपयोग कर लिया है और अपने बीमारी में Earned Leave का उपयोग करते है।
Medical Leave भी Carry Forward  कर अगले वर्ष उपयोग में जाया जा सकता है। हालांकि, इसका Specifications Company Administration कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए Medical Leave के लिए को नियंत्रित करने वाले कानून हैं –
  • एक अपरेंटिस एक साल में 15 दिनों की बीमार छुट्टी के हकदार हैं। इसे अधिकतम 40 दिनों तक जमा किया जा सकता है।
  • पत्रकार और समाचार पत्र कर्मचारी हर 18 महीने के काम के लिए एक महीने की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।चिकित्सा छुट्टी के दौरान, कर्मचारियों को दिन के वेतन का आधा भुगतान किया जाता है।
  • Sales Employee समाचार पत्र कर्मचारियों के समान Medical Leave के हकदार हैं। हालांकि उन्हें अनिवार्य रूप से उनकी अनुपस्थिति के लिए एक Medical Certificate दिखाने की जरूरत है।

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

मौजूदा कानून के अनुसार, महिला कर्मचारी, गर्भवती होने पर 3 महीने या 12 सप्ताह की छुट्टी के हकदार हैं। इस समय के दौरान, नियोक्ताओं को सामान्य रूप से अपने महिला कर्मचारियों का भुगतान करना होगा।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

Paternity Leave  – पुरुष कर्मचारी जो जल्द ही पिता बनने जा रहे हैं, उनकी पत्नी की डिलीवरी की तारीख के 6 महीने के भीतर 15 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। इस अब के  आलावा और भी Paid, unpaid or half-paid leaves like Study Leave, Bereavement Leave and अन्य Leave हैं। हालांकि, ये कंपनी के खुद के विवेकानुसार छोड़े गए हैं।
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45 thoughts on “Employees Leave Policy in India, कर्मचारियों के अवकाश के नियम”

  1. Sir.. Mene aap ke bahut saare video dekhe hai aur aapko comment bhi kiya pr apne reply nhi diya plzzz ish mail ka reply dijiye me bahut abhari rahunga…

    Sir mai central university me cook hu as a govt employee…
    Aur humare yahan par sabhi employees ka working day monday to friday hai…
    Sat sun off rehta hai…
    Lekin hum cook hai to hume off nhi diya jaata hai… Humse per day kaam liya jaata hai mess me private worker ki tarah.. Ek din ka bhi off nhi milta..
    Sunday ko abhi off de rahe hai par saturday ko 16 hours kaam lete hai…. Kuki Saturday ko dusre cook ka off rehta hai… Aur wo sunday ko 16 hours kaam krta hai…
    Hum kya kare.,… yahan tak humse Ghazated holidays me bhi kaam liya gaya 26 january ko bhi nhi chora… Upper se humara provision period chal rha hai agar hum labour commission me shikayat krte hai to hume job se nikal bhi sakte hai….sazis kr k…. Plzzz meri madad kijiye… Mera parivar hai aur chota bacha bhi.. Mummy papa bhi hai jo job less hai…

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      • तीनों छुट्टी अलग-अलग है. अगर आपको कंपनी अपने काम से कहीं भेजती है तभी आपको ट्रांसपोर्ट भत्ता देती है.

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  2. Bhai, Aapko jo bataya uspar amal karen or concern Labour Commissioner office me shikayat karen.

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      • बिलकुल, हर कर्मचारी का अधिकार है. हमारे इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें.

        Reply
        • Sir hum log education institute main hai janbhagidari se collector rate per hai as a contract base….principal hmari 1 din ki salary b cut kar deti hai…kya hamare liye leave k rules ni hai

          Reply
          • सभी तरह के कर्मचारी को कम से कम राज्य सरकार के द्वारा शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में दिए छुट्टी से कम नहीं दे सकते हैं. ऊपर पोस्ट में पूरी जानकारी हैं

  3. यदिकोइ लिमिटेड कंपनी अपने वर्कर को निकालता है तो क्या वर्कर को रिजाइन लेटर देना चाहिए या नहीं और उसका हिंसाब कितना बनता है क्या कंपनी उसे तीन माह का पेमेंट्स देगा

    Reply
  4. ऐसी स्थिति में रिजाइन तो कभी नहीं दें. इस विषय पर हमने बहुत से आर्टिकल लिखें हैं. इस लिंक पर क्लीक कर पढ़ें – workervoice.in/p/employee-help-desk.html

    Reply
  5. Sir, I am working on contract basis in Delhi Govt. On yearly basis for last 11 years. The contract extended every year. Can I eligible for Bonus, medical leave, esie etc facilities. I am getting 8 CL per year and only 15 EL. Can I eligible for EPF or other benefits. Kindly suggest me.

    Reply
  6. जी बिलकुल, Aap Bonus, Medical Leaves, ESIC etc sabhi ke liye eligible hai. Bonus Act पूरे India में लागू है. अगर आपके कंपनी में कम से कम 20 या उससे अ‎धिक कर्मचारी काम करते हैं, तो प्रत्येक वह Employee बोनस का हकदार है, जिसकी सैलरी 21,000 प्रति माह तक है और जिसने पिछले Accounting Year में कम से कम 30 दिन काम किया है. आपके उद्योग एवं संस्थानों द्वारा न्यूनतम 8.33% Bonus देय है. आपके जयादातर सवालों के जवाब हमारे इस पेज पर मिल जायेगा आप पढ़िए और अपने साथियों को शेयर कीजिये. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया- workervoice.in/p/employee-help-desk.html

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  7. भाई हम ऑर्डनेन्स फैक्ट्री के वर्कर है हमारी फैक्ट्री मैं मुस्लिम समुदाय को गवर्मेंट हॉलीडेज जो 16 मिलते है उनमें से कितनी छुट्टी देने का अधिकार है ।
    ओर अगर हम को एक भी छुट्टी नही मिलती है तो हम क्या एक्शन ले सकते है ।।

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  8. अपने कम्पनी का पॉलिसी देखें और फिर ऊपर बताये अनुसार अपने राज्य का दूकान एवं स्थापना अधिनियम.

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    • में एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हु ओर यहाँ मैंने 3 दिन के छुट्टी ली जिसका पैसा काट लिया गया यहा तक कि सप्ताह का जो अवकास मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता उसके बाद भी मेरी तनख्वाह से पैसे काट लिए गए और यहा समय भी 12 घण्टे का है में क्या कर सकता हु आप कुछ सुझाव दे मुझे

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      • आपको इसके लिए आपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करना होगा।

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  9. Sir maine Leave 14/08/2019 li thi but 15/08/2019 holiday tha or uske bad me contioned 04 days leave par raha tha to es kes mai muje holiday nahi milega kaya

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  10. Hi, i am working in a staffing company and i was informed by the HR that i cannot claim my PL against the leave taken. Can you please help me with the govt. Website link where the information is available and i can show to the HR

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  11. Sir weekly off ke 1पहले duty ya weekly off ke 1पहले duty krne pr weekly off मिलेगा या नहीं

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  12. I am working in central government as a contract employee as junior enginner.we are giving only 3 leave and sunday.is there any leave we can get.our company is not giving proper leave detail.in appointment letter only three leave mention.is this valid

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  13. IF the hotel employee duty is 9 hours and he do 14 hours so hotel usko over time ka paisa de skta hai

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  14. कृपया मुझे बताएं अगर मैं अपनी कंपनी में सिक लीव लू, और उन लीव्स के लिए कंपनी वाले मुझसे बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे और मैं ना देना चाहूं तो क्या वह मुझे फोर्स कर सकते हैं कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा अन्यथा वह मेरी एब्सेंट लगा देंगे

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    • बिलकुल माँग सकता हैं नहीं तो सीक लीव का क्या मतलब रह गया

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  15. SIR me private ltd. Company me last 3 months se job kar rha hu,lekin mera abhi tak pf aur esi nhi kaat rhe hai,aur salary bhi cash mil rhi h,kya main apna pf deduct karva sakta hu.

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  16. Sir me private company me kam karti thi par un logo ne muje koi bhi offer ya joining letter nhi diya tha .. Dec 24 2019 me join kiya tha or March 9 2020 tak kam kiya tha .. par is doran meri tabiyat achanak se khrab ho gayi or muje other states me jana pada .. meri kuch salary bakaya he company me to kya muje salary milegi ya nhi ..

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    • आपको फिर रिजाइन देकर जाना चाहिए। आपको या एम्प्लायर दोनों को कम से कम एक महीने का नोटिस देना होगा हैं. ऐसे में वो आपके १ महीने का सैलरी रोक सकते हैं.

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  17. किसी भी महिला कर्मचारी को प्रत्येक माह में मासिक धर्म प्रॉबलम के लिये जो शासनादेश हैं कृपया उसकी एक प्रति ई0मेल करने की कृपा करें।

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    • अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से जोमैटो कम्पनी ने महिला कर्मचारियों को 10 दिन की ‘पीरियड लीव देने की बात कही हैं. मगर सरकार के तरफ से इस तरह की कोई छुट्टी का नियम नहीं बनाया गया हैं. अगर आपके जानकारी में हो तो हमारे साथ शेयर करें.

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  18. SIR MAI PRIVET JOB KARTA HU EK PVT LTD COMPANY ME AUR MERA EXAM H LL.B KA TO EXAM DENE KE TIME MERA JITNA DIN KA EXAM H USKA PAISA KATEGA YA NHI AISA NIYAM H KI NHI

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    • आपके अकाउंट में लिव होगा तो लिव कटेगा और नहीं तो फिर पैसे कटेंगे.

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  19. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
    मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में एक दिन की अर्जित अवकाश लगा सकते है क्या नहीं

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    • बिल्कुल दोस्त, हर राज्य में शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में दिए छुट्टी से कम नहीं दिया जा सकता हैं

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  20. Saturday or Monday ki chutti krte h to Sunday k pese q cut hote. Or cut hote h to ye kaha cut hote h matlav ki Pvt Ltd. LTD ya normal si shop or bhi ye rule apply hoga ki Saturday or Monday k sath Sunday k pese bhi kaate jaaye. Plz tell me

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    • आपको राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम वेतन से कम नहीं मिलना चाहिए

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  21. Sir National Holiday me ( Jese 15 August, 26 January ,2 October,1 May ) duty karne per Kitni duty ka payment milega

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    • आप खुद ही लिख रहे हैं कि नेशनल होली (26Jan, 15Aug, 2Oct) डे मतलब राष्ट्रीय छुट्टी तो उस दिन सबकी छुट्टी होती है. अगर आपको कंपनी के द्वारा छुट्टी पर बुलाया जाता है तो आपको ओवरटाइम मिलेगा।

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  22. सर मैं छत्तीसगढ़ से हूं मैं 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूं लेकिन मेरा कंपनी अभी तक मेरे को एक भी लीव नहीं दिया है और उस लिव को लेने के लिए मैं क्या करूं कहां शिकायत करूं बताइए और सर कंपनी में पूछने पर बोलता है कि आप को साल में 4 छुट्टी ही मिलेगा बाकी हॉलिडे का नहीं मिलेगा लीव को कैश कैसे करें सर बताइएगा

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    • आपको जब लीव की जरूरत हो तो लिखित में छुट्टी की मांग करें। अगर वो नहीं दे तो उसके बाद आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं.

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  23. सर में जहाँ काम करता हूँ वह एक संस्थान है. वह कहते है की हूँ साल में सिर्फ 12 छुट्टियाँ ही देंगे पर सरकार साल में 17 छुट्टी देती है इस विषय पर आप क्या कहेंगे और सन 2020 में मेरी पत्नी का डिलीवरी के समय 6 दिन की छुट्टी ली थी पर उन्होंने मेरी 2 दिन की तनखा काट ली थी
    2021 में मेरे पाँव में सांप ने काट लिया था तो में हॉस्पिटल मे पाँव का Opration हुआ और फिर उन्होंने मेरी 17 दिन की तनखा काट ली एप अपने ऑफिस को कानूनी तौर पर केसे लाइन में लाऊं

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    • आपका संस्थान जिस राज्य में स्थित है. उस राज्य के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत छुट्टी देने का प्रावधान हैं.

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