Minimum Wages in Odisha 01 Oct 2019 से कितना मिलेगा

अगर आप उड़ीसा राज्य में काम करते हैं तो आपके लिए Minimum Wages in Odisha April 2019 की जानकारी देने जा रहे हैं. हमारे इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि आपको कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए. यही नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार द्वारा Notified न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा तो इसके लिए कहाँ और कैसे शिकायत करें. अगर आप उड़ीसा राज्य में स्थित किसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी विभाग में काम करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए. आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Minimum Wages in Odisha

इस नोटिफिकेशन को लेबर कमिश्नर ऑफिस, भुवनेश्वर, उड़ीसा ने दिनांक 07.11.2019 को नोटिफिकेशन जारी किया हैं. इस नोटिफिकेशन में  न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में 11.70 रुपया प्रति दिन के अनुसार वृद्धि किया हैं. जो कि विभिन्न कैटोगरी के अनुसार निम्न प्रकार से होगा.
Class of Employment Total Per Day Monthly
Unskilled 298 7748
Semi-skilled 338 8788
Skilled/Clerical 388.3 10095.8
Highly Skilled 448 11648
नोटिफिकेशन के अनुसार उपरोक्त दर 1 अक्टूबर  2019 से प्रभावी होगा. इसके मतलब उड़ीसा में काम करने वाले कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2019 से उपरोक्त दर से कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता हैं.
इस सम्बन्ध में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि उपरोक्त राशि हमारा इन हैंड सैलरी/ग्रॉस सैलरी होता है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उपरोक्त दिया गया दर आपके सैलरी के बेसिक + मंहगाई भत्ता के बराबर होना चाहिए. अगर नहीं है तो इसका मतलब हैं कि आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उपरोक्त मासिक वेतन में 26 से भाग देकर 1 दिन का वेतन निकाल सकते हैं.
इसके साथ ही यह जो मासिक वेतन हैं वह आपके 8 घंटे के ड्यूटी के बदले दिया जाता हैं. इसके आलावा अगर आपसे काम लिए जाता हैं तो आप कानून के प्रावधान के अनुसार ओवरटाइम की मांग कर सकते हैं. जो कि आपके सैलरी का डबल होता हैं.

Minimum Wages in Odisha 01 Oct 2019 से कितना मिलेगा

न्यूनतम वेतन नहीं मिलता हैं तो क्या करें 

इसके बाद आपका सवाल होगा कि अगर हमें इस दर से नहीं मिलता हैं तो हम क्या कर सकते हैं. तो इसके लिए बता दूँ कि अगर आपको उपरोक्त दर के हिसाब से नहीं मिल रहा तो आप अपने एरिया के श्रम कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अपने शिकायत के माध्यम से आप न्यूनतम वेतन से कम दिए वेतन के दस गुना हर्जाने की मांग कर सकते हैं.

उड़ीसा में अवस्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अंडर ठेका वर्कर को कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा 

अगर आप उड़ीसा राज्य में अवस्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी सेंट्रल सफर का न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें. – Central Government Minimum Wages Notification Oct 2018, यहां डाउनलोड करें

यह भी पढ़ें-

Share this

Leave a Comment