Minimum Wages in Maharashtra January 2020 | महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन 2020

अगर आप महाराष्ट्र राज्य के किसी दूकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान में काम करते हैं तो खुश हो जाइये. आपके जनवरी 2020 के मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी हो चूका हैं. इसके बाद आपका 01 जनवरी 2020 से Minimum Wages in Maharashtra 01 January 2020 कितना मिलेगा. इसकी पूरी जानकारी हमारे इस पोस्ट के माध्यम से मिलेगा?

Minimum Wages in Maharashtra 01 January 2020

आपमें से कई साथियों ने पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र राज्य का न्यूनतम वेतन की जानकारी की मांग की थी. हमें इसके नोटिफिकेशन का कॉपी का इन्तजार था. आज हमारे पास नोटिफिकेशन का कॉपी आ गया हैं. यह आपके मंहगाई भत्ते का के लिए जारी किया गया हैं. इसके अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन 01 जनवरी 2020  से कितना होगा. इसके साथ ही अगर इस दर से आपको भुगतान नहीं किया जा रहा तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे. इसकी भी जानकारी दी जाएगी.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दुकानों और स्थापना के लिए नोटिफिकेशन 05 फरवरी 2020 को जारी किया गया है जो कि 01 जनवरी 2020 से प्रभावी है. यह महंगाई भत्ता के लिए जारी किया गया हैं. इसके अनुसार अलग-अलग कैटेगरी के कामगारों का दर निम्न प्रकार से होगा-
Class of Employment Zone Basic Per Month HRA Per Month VDA Per Month Total Per Day Total Per Month
Unskilled Zone 10021 538.75 754 435.14 11313.75
I
Unskilled Zone 9425 508.95 754 411.08 10687.95
II
Unskilled Zone 8828 479.1 754 386.97 10061.1
III
Semi-skilled Zone 10856 580.5 754 468.87 12190.5
I
Semi-skilled Zone 10260 550.7 754 444.8 11564.7
II
Semi-skilled Zone 9664 520.9 754 420.73 10938.9
III
Skilled Zone 11632 619.3 754 500.2 13005.3
I
Skilled Zone 11036 589.5 754 476.13 12379.5
II
Skilled Zone 10440 559.7 754 452.07 11753.7
III
अगर हम केवल Daily और Monthly Rate देखना चाहे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा.

Minimum Wages in Maharashtra 01 January 2020 कितना मिलेगा

यह दर महाराष्ट्र राज्य में काम करने वाले कामगारों पर लागू होगा. अगर कोई डेली वेजर वर्कर हैं तो मासिक वेतन के कुल योग में 26 से भाग देकर एक दिन का वेतन निकाल सकता हैं.
अगर आपको इस दर से कम दिया जा रहा हो तो आप अपने एरिया के लेबर कमिशनर ऑफिस में लिखित शिकायत कर दस गुना हर्जाना की मांग कर सकते हैं. इसके लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस में आपसे कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाता हैं.
अगर आप महाराष्ट्र राज्य में स्थित किसी भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर विभाग द्वारा जारी Central Sphare के न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें. – Central Government Minimum Wages Notification Oct 2019,

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