EPF withdrawal new rules 2022: अब नहीं अटकेगा क्लेम, EPFO गाइडलाइन जारी

EPFO Updates: अगर आपके पास पीएफ खाता है। ऐसे में अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते है तो कई बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा आपका क्लेम बार-बार बिना किसी कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ईपीएफ निकालने का नया नियम (EPF withdrawal new rules 2022) की घोषणा कर कहा है कि अब नहीं अटकेगा क्लेम। आइये जानते हैं कि पूरा EPFO गाइडलाइन मामला क्या है?

EPF withdrawal new rules 2022 in hindi

अगर आप पूछेंगे कि ईपीएफ क्या है तो आपको बता दूँ कि एपीएफओं विभाग के द्वारा 20 से 20 से अधिक कर्मचारी वाले कंपनी/संस्थान में पीएफ खाता खोलने का नियम है। जिसके तहत कर्मचारी के साथ कम्पनी को भी आपके पीएफ खाते में बराबर-बराबर पैसा जमा करवाना होता है। यही नहीं बल्कि हर साल ईपीएफओ द्वारा आपके एकमुश्त आपके पीएफ में जमा राशि पर ब्याज भी देने पड़ता है। आप अपने जरूरत के अनुसार पीएफ का पैसा ब्याज सहित वापस देने का भी नियम है। सही तरीके से क्लेम के बावजूद कुछ मामले में आपका पैसा अटक जाता है। अभी केंद्र सरकार ने पीएफ निकासी नियम में बदलाव किया है।

पीएफ निकालने के नियम 2022

हालांकि, काफी समय से पीएफ अकाउंट होल्डर्स की शिकायतें सरकार तक आ रही है कि जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में उनके नियम के अनुसार अप्लाई करने के बावजूद बिना किसी वजह के उनका ईपीएफ क्लेम उन्हें नहीं दिया जाता है। यही नहीं बल्कि पीएफ खाताधारकों को स्पष्ट रूप से क्लेम रिजेक्ट की कोई स्पष्ट कारण की जानकारी भी नहीं दी जाती है। यही नहीं बल्कि उनका क्लेम बिना किसी कारण बार-बार रिजेक्ट कर परेशान किया जाता है।

पीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट किया?

केंद्र सरकार अब 2022 के आखिरी महीने में ईपीएफ के अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी लेकर लाई है। सरकार को लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थी कि ईपीएफओ कर्मचारी को एक लाईन में जानकारी दे कर बिना कोई स्पस्टीकरण के ही बार-बार क्लेम रिजक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में आवेदक को पता ही नहीं चल पाता कि उसका पीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है। लिहाजा, वह दूसरी बार अप्लाई करता है तो उसे भी खारिज होने की पूरी आशंका रहती है। सरकार की नई गाइडलाइन से EPFO विभाग की चल रही मनमानी अब खत्म हो जाएगी और लोगों को अपना क्लेम जल्द हासिल हो सकेगा।

अब ऐसे मिलेगा ईपीएफओ का क्लेम

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि उनके पास पीएफ मेंबर्स, लाभार्थी और हितधारकों से प्राप्त शिकायत के द्वारा जानकारी में आया है कि EPFO मेंबर्स की वैधानिक सेवाओं में देरी कर जानबूझकर परेशान किया जाता है। जबकि सभी कार्यों का समय निर्धारित है फिर भी उनको क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अलग-अलग कारण से बार-बार वापस लौटाया जाता है।

यही नहीं बल्कि कुछ मामलों में तो आनावश्यक कागजात की मांग कर देरी किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का सेवा अनुचित है और संस्थान का छवि धूमिल करती है। जिसके बाद निम्न गाइडलाइन जारी किया गया-

  • इस तरह के अनुचित व्यवहार के स्पष्ट उदाहरण को कम करने के लिए, सभी ओआईसी और अन्य अधिकारियों को कदाचार को खत्म करने के लिए सहायक व्यवस्था के रूप में अपने संबंधित दायर कार्यालयों में निवारक सतर्कता अभ्यास करना चाहिए।
  • सभी क्लेम को पहली बार चेक कर रिजेक्शन का सभी कारण मेंबर्स को एकबार में ही बताना होगा। यह देखा गया है कि किसी मेंबर का क्लेम रिजेक्ट करते समय एक कारण बताया जाता है तो दूसरी बार जब वह उस कारण को दूर कर दुबारा से क्लेम करते तो अगली बार किसी अन्य कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो कि पहले नहीं बताया गया था। सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दावा अलग-अलग आधार पर खंडित तरीके से खारिज न हो।
  • RPFC-II/APFC अपने अधिकार क्षेत्र के तहत दावे को कई बार खारिज किए जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। अस्वीकृत दावे का एक नमूना मासिक जांच (50 दावा या कुल दावे का 1%, जो भी अधिक हो) आरपीएफसी-1/ओसी के स्तर पर भी किया जा सकता है और रिपोर्ट संबंधित अंचल कार्यालयों को भी प्रस्तुत की जा सकती है।
  • डिविजनल से भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि RO वाइज सभी क्लेम जो बार-बार अलग-अलग कारण से रिजेक्ट हो रहें को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करें। जोनल ऑफिस भी रीजिनल ऑफिस के साथ आइओ ऑफिस से डैशबोर्ड द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जो कि बार-बार अलग-अलग कारण से रिजेक्ट किए जा रहे। उसका मुआयना कर उपरोक्त निर्देश के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें।
  • जब किसी दावे को खारिज कर दिया जाता है और फिर उसे मेंबर्स के द्वारा दुबारा से क्लेम किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को एक फ्लैग भी दिखाया जा सकता है कि कोई क्लेम कई बार खारिज नहीं किया गया है। मामूली कारणों से क्लेम को अस्वीकृति से बचना चाहिए।

EPF withdrawal new rules 2022: अब नहीं अटकेगा क्लेम, EPFO गाइडलाइन जारी

EPFO Latest News in Hindi 2022

अब ऐसे में EPFO विभाग द्वारा किसी भी मेंबर्स के क्लेम एप्लीकेशन को तुरंत निस्तारित किया जायेगा। अगर फार्म भरते में आवेदक से कोई मामूली गलती या कमी रह गई हो तो उसे स्पष्ट वजह बताते हुए उसे दूर करने के लिए कहा जाना चाहिए । जिससे कम से कम समय में पीएफ क्लेम सेटलेमेंट हो सके। अब देखना है कि सरकार के इस एलान का EPFO पर कितना असर पड़ता है और यह नियम कब तक लागू होता है?

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