Online FIR Kaise Kare: आपके साथ किसी भी तरह की आपराधिक घटना होती है। जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन में जाकर दी जाती है। जिसको ही एफआईआर (First Information Report) कहते हैं। अकसर हमारी शिकायत होती है कि पुलिस ने हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया। हमें तो कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाया गया। जिससे बचने का उपाय आपके लिए आज हम लेकर आये हैं। आइये हम जानते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर (Online FIR) कैसे दर्ज करें?
Online FIR Kaise Kare
हम दिन प्रति दिन डिजिटल होते जा रहे हैं। जिसके तहत आज कोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन को भी ऑनलाइन करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। पहले ऑफलाइन जो काम करने में कई दिन लगते थे, आज हम उसको चंद मिनटों में कर लेते हैं। आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।जिसके तहत आप चंद मिनटों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
FIR kya hoti hai in hindi
हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की प्रकिया जानने से पहले यह जानना काफी आवश्यक है कि FIR kya hoti hai? आपको बता दें कि किसी भी आपराधिक वारदात की पुलिस के पास दर्ज कराई जाने वाली पहली जानकारी को एफआईआर करते हैं। यह एक लिखित डॉक्यूमेंट हैं जो पुलिस के पास किसी व्यक्ति के द्वारा दर्ज करवायी जाती है। यह रिपोर्ट किसी पीड़ित के द्वारा पुलिस के पास लिखित या मौखिक रूप से दर्ज करवाया जा सकता है।
ऑनलाइन पुलिस शिकायत कैसे करें?
अब आते हैं अपने असली टॉपिक “ऑनलाइन एफआईआर” पर, अभी फिलहाल जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत हम हर मामले में ऑनलाइन एफआईआर (Online FIR) दर्ज नहीं करवा सकते हैं। आप पूछेंगे कि हम किन-किन मामलों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? ऐसे में हमारा जवाब होगा कि हम ऑनलाइन एफआईआर में हम किसी विशेष व्यक्ति के नाम नहीं दर्ज करवा सकते हैं। हम यह केवल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाया जा सकता है। हम ऑनलाइन एफआईआर के तहत सामान/कागजात खोने या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
online fir kaise hoti hai
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अगर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाना चाहते है तो हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। जिसके आप कुछ ही मिनटों में घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मात्र कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि अलग अलग राज्य सरकार के अलग अलग पुलिस विभाग होते हैं। अब आपके साथ जिस राज्य में घटना हुई है आप उस राज्य के पुलिस के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें। अगर आपके उस राज्य ने ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा दे रखी है तभी आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं-
- Online FIR MP – citizen.mppolice.gov.in
- Online FIR UP – uppolice.gov.in
- Online FIR Delhi – delhipolice.nic.in
- FIR Online Haryana – haryanapoliceonline.gov.in
- Online FIR Rajasthan – police.rajasthan.gov.in
- Online FIR Bihar – biharpolice.in
आपकी जानकारी के लिए हम उदाहरण स्वरूप दिल्ली राज्य का ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस बात रहे हैं। जिसका अनुसरण कर आप दिल्ली राज्य में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज करें
अगर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं तो आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरुरी है। जिसके बाद ही आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।

- दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- जिसमें आप चोरी या खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पर क्लिक करेंगे।
- जिसके बाद आपको दो ऑप्शन “Lost Report, Stolen Report” दिखेगा।
- आप अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्शन को क्लिक करें, हम यहां Lost Report ऑप्शन पर क्लीक कर रहे हैं।
- अब हमें दो ऑप्शन मिलेगा। जिसमें किसी खोये हुए वस्तु के लिए “Lost Article Related” और पाए हुए वस्तु के लिए “Found Article Related” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- हम जब “Lost Article Report” पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा।
- जिसमें ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए “Register”ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
- आपको अपने शिकायत संबंधी सभी ऑप्शन को ध्यान से भरना है। जिसको भरने के बाद सबमिट कर देना है।
- जिसके बाद आपको एक रेफेरेंस नंबर मिल जायेगा। जिसको आप भविष्य के लिए प्रिंट कर रख सकते हैं।
Online FIR Kaise Kare | ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज करें?
Online FIR for lost FAQ-
- यह आवेदन दिल्ली में खोई हुई वस्तु/दस्तावेज की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए है।
- इस आवेदन के तहत दर्ज की गई रिपोर्ट जांच/जांच का विषय नहीं है।
- चोरी या किसी अन्य अपराध के कारण नुकसान होने की स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।
- पुलिस को झूठी सूचना देना दंडनीय अपराध है।
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