PF Claim rejection se kaise bache इन 7 बातों का रखें ध्यान

PF Claim rejection se kaise bache -अगर आपके पास पीएफ खाता है। ऐसे में पीएफ का पैसा निकालते समय क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो परेशानी बन जाती है। अक्सर देखा गया है कि यह समस्या तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि क्लेम करने के दौरान छोटी-छोटी गलतियों की वजह से होती है। EPFO का कहना है कि सही प्रोसेस को फॉलो करने से क्लेम आसानी से पास हो सकता है। आइये जानते हैं कि अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो सीधे आपके बैंक में पैसा आयेगा।

PF Claim rejection se kaise bache इन 7 बातों का रखें ध्यान

PF Claim rejection लाखों खाताधारियों के लिए आम समस्या बनी हुई है। जबकि EPFO की गाइडलाइंस अपनाकर सही तरीके से क्लेम करने के बाद क्लेम रिजेक्शन से आसानी से बचा जा सकता है। आइये जानते हैं कि आखिर 7 बातों का ध्यान रखकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

Tips 1- अगर आप अपने पीएफ का पैसा क्लेम करने की सोच रहे हैं। ऐसे में आपका UAN एक्टिव होना चाहिए साथ ही आपके आधार से लिंक होना चाहिए। जिसके साथ ही आपका नाम, जन्म तिथि और जेंडर आदि जैसे डिटेल आपके EPFO, Aadhaar और बैंक खाता में एक जैसा होना चाहिए। किसी भी तरह का मिसमैच होने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

Tips 2- अब दूसरा महत्वूर्ण जानकारी आपके बैंक डिटेल का है। आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। जो कि सही IFSC कोड के साथ UAN से जुड़ा होना चाहिए। बैंक मर्जर के बाद बदले IFSC को अगर आपने उपडेट नहीं किया है। ऐसे में आपका क्लेम अटक सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपके नौकरी की अवधि 5 साल से कम है ऐसे में आप अपना PAN लिंक करना जरूरी है वरना ज्यादा टीडीएस कट सकता है।

Tips 3- पीएफ क्लेम रिजेक्शन का तीसरा कारण एम्प्लायर वेरिफिकेशन है. अक्सर देखा गया है कि कर्मचारी तो क्लेम कर देता है। जबकि एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूवल नहीं होता या समय पर दस्तावेज नहीं जमा किया जाता। जबकि EPFO के नियम के अनुसार, क्लेम फाइल करने के 15 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

Tips 4- चौथा, अपनी नौकरी बदलने के बाद पुराने PF खाता को नए UAN में मर्ज करना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

Tips 5- पांचवां, पीएफ क्लेम फॉर्म सही तरीके से भरना जरूरी होता है। कभी कभी छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जिसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

Tips 6- छठा, आपको पीएफ का क्लेम करते समय सही क्लेम टाइप चुनना जरुरी है – जैसे कि फुल विड्रॉल, पार्ट विड्रॉल या पेंशन। अगर आप गलत विकल्प चुनते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

Tips 7- सातवां और अंतिम टिप्स यह है कि पीएफ क्लेम स्टेटस को नियमित रूप से चेक करते रहें। जिसके लिए आप EPFO पोर्टल पर Know Your Claim Status फीचर से आप समस्या की सही वजह जान सकते हैं और उसे समय से ठीक कर सकते हैं।

PF Claim rejection se kaise bache इन 7 बातों का रखें ध्यान

PF क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

अगर उक्त सावधानियां बरतने के बाद भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने क्लेम का स्टेटस जानने के लिए EPFO पोर्टल पर “Know Your Claim Status” ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जिसके बाद आवश्यक सुधार के बाद फिर से आवेदन करें।

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