EPFO EDLI Scheme Nominee benefits – अगर आपके पास पीएफ का खाता है, ऐसे में आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक बहुत ही अहम उपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसके तहत पीएफ मेंबर्स के परिवार के सदस्य को 7 लाख रुपया तक का बेनिफिट्स मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे काम है, जिसको अभी से कर लेना होगा ताकि कल को आपको क्लेम मिलने में देरी न हो और परेशानी का सामना न करना पड़े।
EPFO EDLI Scheme Nominee यह काम करें
ईपीएफओ के अनुसार पीएफ खाताधारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उस कर्मचारी के परिवार को EDLI योजना के तहत 7 लाख रूपये तक का लाभ बिना देरी के मिल सकता है। जिसके लिए उनके खाते में नॉमिनी उपडेट रहना चाहिए। आप इसके बाद यह जरूर जानना चाहेंगे कि यह EPFO का EDLI स्कीम क्या है और इसको कैसे और कौन क्लेम कर सकता है?
EDLI Scheme क्या है?
EPFO का Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना एक तरह का जीवन बीमा योजना है। जो कि EPFO के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम नहीं जमा करना होता है। इसका लाभ पाने के लिए आपके पास केवल एक्टिव पीएफ खाता होना चाहिए। अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उसके नामित व्यक्ति या क़ानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त बीमा राशि के रूप में अधिकतम 7 लाख तक की राशि दी जाती है। जो कि एक तरह से टैक्स फ्री है।
कितना बीमा कवर मिलता है?
पीएफ मेंबर्स के मृत्यु के पश्चात उनके नॉमिनी या क़ानूनी वारिस को ईपीएफओ के मौजूदा नियम के अनुसार इडली स्कीम के तहत न्यूनतम 2.5 लाख रूपये से अधिकतम 7 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। यह बीमा राशि कर्मचारी के वेतन के आधार पर होती है। इसमें औसत मंथली वेतन के साथ अतिरिक्त बोनस कम्पोनेंट भी शामिल किया जाता है।
नॉमिनी उपडेट करना क्यों जरुरी
EDLI स्कीम के तहत EPFO का कहना है कि यदि नॉमिनी की जानकारी पुरानी, गलत, अधूरा या दर्ज नहीं हो तो ऐसे में दावा निपटाने में देरी हो सकती है। ऐसी मामलों में परिवार को अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने आदि के बाद लंबे वेरिफिकेशन के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
“ईपीएफओ ने सदस्यों को सलाह दी है कि शादी, बच्चे के जन्म या परिवार में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बाद अपनी ई-नॉमिनेशन जानकारी अवश्य अपडेट करें। इससे भविष्य में पीएफ और बीमा संबंधी लाभ सही व्यक्ति तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे। सदस्य यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे EPFO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं।”
परिवार के सदस्य को फायदे
आपको बता दें कि पीएफ मेंबर्स की मृत्यु के बाद परिवार को न केवल EDLI बीमा राशि मिलती है, बल्कि पात्रता के आधार पर नॉमिनी या परिवार के सदस्य को पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा और उस पर ब्याज भी मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ एवं EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रूपये तक का बीमा का लाभ भी मिल सकता है। पीएफ खाते में ईपीएस के तहत पेंशन पति/पत्नी को उम्रभर मिल सकता है। यही नहीं बल्कि कुछ मामलों को बच्चों एवं अन्य आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
कैसे क्लेम करें?
किसी सदस्य के निधन की स्थिति में नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी को Form 5 IF के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, रद्द चेक (Cancelled Cheque) तथा आवश्यकता अनुसार गार्जियनशिप सर्टिफिकेट एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।
यदि नियोक्ता द्वारा प्रमाणन उपलब्ध न हो सके, तो सांसद, विधायक, बैंक प्रबंधक, मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से भी फॉर्म का सत्यापन कराया जा सकता है। दावा प्राप्त होने के बाद EPFO को 30 दिनों के भीतर उसका निपटान करना अनिवार्य है। निर्धारित समय से अधिक विलंब होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
EPFO के अनुसार ई-नॉमिनेशन को समय-समय पर अपडेट रखना एक साधारण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो विपरीत परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है।
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Surjeet Shyamal एक श्रमिक जागरूकता लेखक हैं, जो Private Employees को PF, वेतन, ग्रेच्युटी और लेबर कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल हिंदी में प्रदान करते हैं। उनका लक्ष्य कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और सही मार्गदर्शन देना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य जीवन जी सकें। Read More