Delhi Labour Card 10000 Rupees- दिल्ली सरकार के द्वारा एक बार फिर से मजदूरों को एकमुश्त 10 हजार रुपया देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत दिल्ली में GRAP के उपायों के तहत मजदूरों को 10,000 रुपया का मुआवजा दिया जायेगा। आइये जानते हैं कि यह मुआवजा किन मजदूरों को और कैसे मिलेगा?
Delhi Labour Card 10000 Rupees मजदूरों को मिलेगा
दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने GRAP III और GRAP IV के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को 10,000 रुपया मुआवजे की घोषणा की है। यही नहीं बल्कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारी से ही काम लिए जाने का नियम बनाया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।
दिल्ली सरकार के द्वारा पहले भी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का कामकाज जब ठप हो गया था। जिसके बाद उनको मदद करने की उद्देश्य से सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी। जिसके तहत दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में 5000 रुपया प्रति मजदुर एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई थी।
यही नहीं बल्कि दिल्ली में पहले भी प्रदूषण के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसके दौरान भी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगाया गया था। जिसके बाद दिल्ली में काम करने वाले प्रभावित निर्माण मजदूरों को सहायता राशि के रूप में 5000 रुपया की आर्थिक मदद प्रदान की गई थी।
दिल्ली मजदूर सहायता योजना 2025
दिल्ली सरकार के द्वारा 17 दिसंबर 2025 को निर्माण से जुड़े मजदूरों को 10,000 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत लाभ पाने के लिए निर्माण मजदूरों को लेबर कॉर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके पास पहले से लेबर कोर्ट बने हैं, उनका वेरीफिकेशन के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपया डीबीटी के द्वारा देना का दावा किया गया है।
Delhi Labour Card 10000 rupees अप्लाई कैसे करें
ABPlive.com के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में अभी तक वेरिफाइड मजदूरों की संख्या 10 हजार है, जिनको सहायता दी जायेगा। जबकि आपको दिल्ली सरकार द्वारा 10,000 की सहायता पाने के लिए लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप चाहें तो दिल्ली Labour Card ऑनलाइन बनना सकते है। जिसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप को फॉलो करना होगा-
- आपको दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- जिसमें आपको पंजीकरण/रिन्यूअल का ऑप्शन मिल जायेगा।
- आप नया रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अगर आपका पहले से लेबर कार्ड बना है तो रिन्यूअल के लिए दूसरे ऑप्शन रिन्यूअल पर क्लिक करें।
- पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा।
- जिसको अच्छे से पढ़कर सही ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपने आधार की सहायता से पूरा डिटेल भरना है।
Delhi Labour Card 10000 Rupees जानिए किन मजदूरों को मिलेगा
पंजीकरण एवं रिन्यूअल की प्रक्रिया
पात्रता : व्यक्ति को निर्माण मज़दूर के रूप में पिछले साल, 90 दिन का काम पूरा होना चाहिए और उस व्यक्ति की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ज़रूरी कागज़
1. आयु प्रमाण पत्र आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस आदि) को निर्माण श्रमिक के पंजीकरण के उद्देश्य से आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त कागज़ों में से किसी के न उपलब्ध होने पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित एक हलफनामा/एफिडेविट, जिसमें निर्माण मज़दूर की उम्र /जन्म तिथि का उल्लेख हो, भी स्वीकृत किया जाएगा ।
2. स्थानीय पते पर रहने का प्रमाण:- निम्नलिखित में से कोई भी कागज़ स्थानीय पते पर रहने के प्रमाण के रूप में स्वीकृत होंगे : राशन कार्ड, फोटो के साथ बैंक/डाकघर पास बुक, पानी का बिल, बिजली का बिल, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र, फोटो के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडल आयुक्त/उपायुक्त/एसडीएम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, संपत्ति/गृह कर/टैक्स रसीद, उप पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत विक्रय विलेख/बिक्रीनामा, दिल्ली के उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट, नियोजित निर्माण मज़दूर के नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिनों का रोज़गार प्रमाण पत्र एवं लेबर चौक में कार्यरत/स्व-नियोजित निर्माण मज़दूर के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघ द्वारा जारी 90 दिनों का रोज़गार प्रमाण पत्र ।
3. रोज़गार प्रमाण पत्र नियोजित निर्माण मज़दूर के नियोक्ता/ठेकेदार से 90 दिनों के कार्य का प्रमाण पत्र। स्व-नियोजित निर्माण मज़दूरों के मामले में, निर्माण क्षेत्रों के ट्रेड यूनियनों को प्रमाण पत्र देने के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई है। यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो निर्माण मज़दूर अपने रोजगार के संबंध में स्व-प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।
पंजीकरण शुल्क- पहली बार पंजीकरण : रु. 25/- (रु. 20/- योगदान + रु. 5/- पंजीकरण शुल्क)
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