बिहार BDO का फरमान, कोविड का टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई?

बिहार सरकार के BDO (प्रखंड विकास पदाधिकारी), पटोरी, समस्तीपुर ने एक तानाशाही फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी। यही नहीं बल्कि, उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) के आदेश का हवाला भी दिया है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या हम यदि कोविड-19 का टीका नहीं लेते तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है?

कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले पर?

अभी से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के जनरल डायरी में कहा गया था कि जो पुलिसकर्मी कोरोना वैक्सीन नही लगवायेगा। उसके वेतन वृद्धि में कटौती की जायेगी। जिसके बाद मामला प्रकाश में आने के बाद न केवल उस आदेश को वापस लिया गया बल्कि जिस पुलिसकर्मी ने डीडी एंट्री की थी। उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू की गई।

बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) का आदेश क्या है?

बीडीओ साहब ने बिहार सरकार के उपरोक्त जिस आदेश का हवाला दिया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले सरकारी /गैर सरकारी कर्मचारी/पब्लिक पर कार्रवाई की बात की गए है। यह जरूर लिखा है कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। अब इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन (टीका) को लेकर केंद्र सरकार का गाइडलाइन क्या है?

कोरोना वैक्सीन लेना स्वैक्षिक है – RTI भारत सरकार

एक आरटीआई के जवाब पत्र संख्या जेड 60011/06/2020-सीवीएसी दिनांक 09.03.2021 में श्री स्वरूप सिंह, अवर सचिव और सीपीआईओ, भारत सरकार कहा कि “कोरोना वैक्सीन लेना स्वैक्षिक है“। इसके बाद पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लेते हैं तो सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी आदि नहीं रोका जा सकता है। इसका मतलब किसी पर कोविड-19 का टीका नहीं लेने कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है।

हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार व अन्य अधिकारी/नेताओं को ट्वीटर और ईमेल के माध्यम से शिकायत की है। पटोरी बीडीओ ने अपने पद का दुरूपयोग कर गैरकानूनी आदेश जारी किया है। जिसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि इस पर बिहार सरकार की कब नींद खुलती है।

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