HT News (हिन्दुस्तान टाईम्स) से वर्ष 2004 में निकाले गये 272 कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस काम पर रखने और उनकी सेवा व वेतन 2004 से ही बरकरार रखने का आदेश दिया है. माननीय पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद इससे नौकरी से निकाले गये 272 कर्मचारियों को चौदह साल का उनका बकाया वेतन भी मिलेगा.
HT News के 272 बर्खास्तकर्मियों को 14 साल के वेतन सहित नौकरी बहाली का आदेश
माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश की खबर से लम्बे समय से संघर्षरत कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. जानकारी के अनुसार HT News प्रबंधन दिल्ली ने अपने यहां कार्यरत लगभग 360 से ज्यादा कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया था.
जिसके बाद इसके बाद देश भर के मीडिया हाउसों में हड़कंप मच गया था. इसके बाद में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से समझौता कर लिया. मगर 272 कर्मचारी अदालत की शरण में चले गये. यहां दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कर्मचारियों की जीत हुई थी.जिसके खिलाफ HT News कंपनी कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट चली गयी. जहां आयताराम एंड अदर्स वर्सेज हिन्दुस्तान टाईम्स के मामले की लंबी लड़ाई के बाद अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा तथा अन्य की मेहनत रंग लायी. दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश विनोद गोयल ने इस मामले की सुनवाई की और अपना फैसला 10 अगस्त को सुरक्षित रख लिया.
27.08.2018 को कर्मचारियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में HT News के निकाले गये 272 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया और उनकी सेवा को वर्ष 2004 से कांटीन्यू मानते हुये एक माह में उन्हें वापस काम पर रखने तथा बकाया वेतन देने का ऐतिहासिक आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है.
ऐसे तो कहते हुए बुरा लगता है कि आजकल के ज्यादातर पढ़े-लिखे युवा शोषण के खिलाफ लड़ने के बजाय नई ढूंढने में विश्वास रखते है. उनको जल्द ही नई नौकरी भी मिल जाती है. वहां फिर से उनके साथ वही पुराने कंपनी वाला शोषण शुरू हो जाता है. जिसके आड़ में वो पुराने कंपनी का शोषण भूल जाते हैं. मगर उसी में कुछ लोग HT News कर्मचारियों के तरह आवाज ही नहीं उठाते बल्कि इतिहास लिख जाते हैं.
HT News (हिंदुस्तान टाइम्स) कर्मचारियों के आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करे. –
HT News Reporter 272 Job Restatement order by High Court Delhi on 27.08.2018यह भी पढ़ें-
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