दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के Minimum Wages में संशोधित करने की घोषणा की

दिल्ली सरकार ने मजदूरों का जो 37 फीसदी Minimum Wages में काफी मांग के बाद वृद्धि की थी. वह हाईकोर्ट के आर्डर के बाद सरकार ने पुनः कम कर दिया था. जिसके बाद पुरे प्रदेश के कर्मचारियों के खुशियों पर ग्रहण सा लग गया था. इसके बाद हमने अपने एक पोस्ट और वीडियों के माध्यम से बताया था कि हाईकोर्ट ने केवल न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन रद्द किया है. जबकि दिल्ली सरकार चाहे तो अपने Departmental संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन, क्या समान काम का समान वेतन भी दे सकती है. जिसके साथ ही सरकार से मांग उठने लगी और दिल्ली सरकार ने Departmental कॉन्ट्रैक्ट वर्कर (Delhi Contract Worker) के न्यूनतम वेतन में संशोधित करने की घोषणा की है.

Delhi Contract Worker के Minimum Wages में संसोधन

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इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन की ओर से संविदा आधार पर भर्ती किए गए कर्मियों को चार अगस्त से पहले तय न्यूनतम वेतन (Delhi Contract Worker) के तहत ही भगुतान मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच जो दो महीने कम वेतन का भुगतान किया गया है उसकी भी भरपाई दीवाली के पहले कर दी जाएगी.

दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के Minimum Wages में संशोधित करने की घोषणा की

उन्होंने कहा कि वे सभी जो दिल्ली सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन में सीधी संविदा के आधार पर नियुक्त हैं या दिल्ली सरकार में विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन दर आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें चार अगस्त से पहले वाली दर से ही भुगतान मिलेगा.” उन्होंने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में लिया गया है.

इस सन्दर्भ में श्री सिसोदिया ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने विभागीय संविदाकर्मचारियों का वेतन अपने स्तर से तय कर सकती है. जिसका उपयोग कर सरकार ने यह फैसला लिया है.

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