Lockdown me salary milegi ya nahi, अगले 3 मई तक का उपडेट?

हमारा देश अभी भी कोरोना के चंगुल से आजाद नहीं हुआ है. देश के प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2020 को Lockdown को विस्तारित करने की घोषणा 03 मई 2020 तक कर चुकें हैं. जिसके बाद आपलोग एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि क्या “Lockdown me salary milegi ya nahi” आइये हम इसको विस्तार से जानते हैं.

Lockdown me salary milegi ya nahi?

दोस्त, इसका जबाव Lockdown me salary milegi ya nahi, एक लाइन में दें दूँ तो शायद आप भरोसा नहीं करेंगे. हम तो कहते हैं कि करना भी नहीं चाहिए. जब तक Facts की जाँच न कर लें. हम भी नहीं करते, इसलिए तो आज पुरे Facts के साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं. इससे आपको अपने Employer  के साथ वार्ता और तर्क-वितर्क करने में आसानी होगी.

भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण के बाद ही गृह सचिव Home Ministry  ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के नाम पत्र जारी Lockdown बढ़ाने (Extension) के ऑर्डर का प्रति जारी किया. इसके बाद हालाँकि 15 अप्रैल 2020 को Guideline भी आ चुका हैं. आज इसी के आधार पर आपके सवाल (Lockdown me salary milegi ya nahi) का जवाब देने जा रहे हैं.

गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 14 अप्रैल 2020 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 10(2)(l) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने 24.03.2020 को भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश, देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का Lockdown  की आदेश जारी किया था. जो कि पुरे देश में 25 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ.

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे कानून और अथॉरिटी हैं. जिसके एक आर्डर के बाद पूरा देश यहाँ तक की रेल, हवाई जहाज, सरकारी दफ्तर, कोर्ट आदि तक बंद हो गए. यहाँ तक की आप और हम भी घर में बंद हो गए और कुछ मामलों को छोड़कर घर से निकलने में पाबन्दी लगा दी गई.

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या हैं?

इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की वस्तु और उद्देश्य के अनुसार इसका मकसद, आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें शमन रणनीति, क्षमता-निर्माण और अन्य चीज़ें शामिल है.

आमतौर पर, एक आपदा को एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात या भूकंप से समझा जा सकता है. इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 2 (डी) में “आपदा” की परिभाषा में यह कहा गया है कि आपदा का अर्थ है, “किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से उद्भूत कोई महाविपत्ति”.

अभी वर्तमान महामारी के प्रकोप को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने COVID -19 प्रकोप को “गंभीर चिकित्सा स्थिति या महामारी की स्थिति” के रूप में “अधिसूचित आपदा” के रूप में शामिल किया है. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (धाराएँ 51-60) के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान हैं. इसकी चर्चा हम पोस्ट के अंत में करेंगे.

अब जैसा की हम नोटिफिकेशन दिनांक 14.04.2020  के पारा 2 के अनुसार “इस Lockdown को लागू के लिए दिनांक 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020, 10.04.2020 को संसोधन का समेकित दिशानिर्देश (Consolidated Guideline) गृह मंत्रालय के Official Website के माध्यम से जारी किया गया”.

यह सब कुछ Notification में लिखा हुआ हैं. आप चाहे तो आर्डर के Date के पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. आपके सुविधा के लिए हमने गृह मंत्रालय के द्वारा जारी सारे आर्डर की कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं.

Lockdown में प्राइवेट कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी?

अब आपको थोड़ा पीछे का याद दिला दें कि यही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 10(2)(i) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए MHA Order restricting movement of migrants and strict enforcement of lockdown measures – 29.03.2020 को जारी किया था.

इस आदेश के Ponit No 3 के अनुसार, “सभी मालिक (Employer) उधोग या Shop & Commercial Establishment अपने सभी कर्मचारी (Employee) को कार्यस्थल पर समय से बिना किसी कटौती के बंदी और Lock down Period का सैलरी देंगे. इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे पुराने आर्टिकल को यहाँ क्लिक कर, “मजदूरों को Lock Down का पूरी Salary के साथ ये सुविधा मिलेगी” पढ़ सकते हैं.

अब जैसा कि पुनः सरकार के द्वारा Lockdown की तिथि 03 मई 2020 तक कर दी गई तो अपने आप बाकि आर्डर के साथ 29.03.2020 वाला आर्डर 03 मई 2020 तक के लिए विस्तारित (Extend) हो जायेगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी कम्पनी Lockdown की वजह से बंद है तो आपका Employer आपके पैसे में कटौती नहीं कर सकता हैं. इसके अलावा 29.03.2020 वाले आर्डर के अनुसार कोई भी मकान मालिक न तो किराया मांग सकता और न ही घर से निकाल ही सकता हैं.

असल में देश में जैसे ही Lockdown की घोषणा की गई . वैसे ही प्रवासी मजदूर सवारी गाड़ी नहीं मिलने के बावजूद पैदल ही अपने गाँव की ओर चल दिए थे. जिसके बाद कोरोना वायरस के फ़ैलाने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रवासी मजदूरों के पलायन रोकने के लिए उपरोक्त आर्डर को जारी किया गया था.

Lockdown me salary milegi ya nahi, अगले 3 मई तक का उपडेट

Lockdown में सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली

ऐसे बिज़नेस टुडे के 19 अप्रैल 2020 खबर के अनुसार केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के Textile exporter ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हैं. नागरीका एक्सप्रोर्टर ने मांग की हैं कि याचिका के लंबित होने तक, उसे अपने कर्मचारियों को केवल 50 प्रतिशत वेतन देने की अनुमति दी जानी चाहिए. खैर, अभी इसकी शायद सुनवाई नहीं हुई हैं. अगर आप कहेंगे तो इसकी जानकारी आगे दी जाएगी.

इसके साथ ही कंपनी में कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को मार्च की पूरी सैलरी दी हैं और याचिका के पेंडिंग होने तक मतलब फैसले तक आधी सैलरी देना चाहते हैं.

अब इस खबर से शायद उन लोगों का मुँह बंद हो जाये जो लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी को गलत और फर्जी बता रहे थे. अगर आपको पिछले महीने यानी मार्च महीने की पूरी सैलरी नहीं मिली तो इसका Complaint करने से पहले आप अपने मालिक या कंपनी को एक Demand Notice जरूर भेजिए.

अगर आपकी कंपनी वाले अच्छे होंगे तो आपको आपके डिमांड के बाद ही सैलरी दे देंगे. अब उसमें ऐसे क्या लिखना हैं और कैसे लिखना हैं. इसकी जानकारी हमने अपने पुराने पोस्ट में बताया हैं . उसको पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें- Lockdown में सैलरी न मिले तो क्या करें, Complaint करने से पहले ये करें.

अब जैसे की ऊपर बताया था कि इस आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005  के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान हैं, जिसमें  नियमानुसार 6 महीने से 2 साल की जेल हो सकती हैं. जिसकी जानकारी हम अपने आने वाले आर्टिकल में देंगे.

दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने सवालों का जबाव मिल गया होगा. इस जानकारी को आप देश के हर प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स कर्मचारी तक पहुंचाने में मदद करेंगे ताकि उनको उनका हक़ मिल सके. आप हमारे इस आर्टिकल के बारे में प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें.

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5 thoughts on “Lockdown me salary milegi ya nahi, अगले 3 मई तक का उपडेट?”

  1. श्रीमान जी , मार्च महीने का सैलरी तो हमें मिल चुका है पर अप्रैल महीने का सैलरी देगी या नहीं , क्योंकि हमारे यहां 25 से 25 तारीख का सैलरी दिया जाता है। आपके इस वीडियो की सहायता से सायाद हमें मदद मिले।

    धन्यवाद।
    राकेश रोशन
    Motherson automotive technology and engineering
    Tapukara , alwar

    Reply
  2. Sir.. Bhot bhot Shukriya apki itni madat karne ke liye…. Hope & bless sir ki apka yehh channel or yehh blog bhot aage jaye kyuki aap bhot support kar rahe logo ko..

    Sir mera bhi ek chhota sa sawal hai..!!!

    Me ek company me kaam karta hu.. Likin mujhe salary dusri company deti hai payroll outsourcing company ki hai.. Mujhe yeh jaanna tha sir..
    Jish company me kaam karta hi unka kehna hai as per contract hum apko kabhi bhi nikal sakte hai ek month ki salary as a notice period dekar… Aur wahi meri payroll company kehti hai apko “leave without pay” par ho toh salary ni milegi.. Aur.. April as a notice period hai apka toh lockdown ke baad full & final settlement sign karke salary despatch karenge..
    Sir.. Payroll company ka jo mail aaya hai..–

    “Since the operations have been temporarily suspended due to the lockdown, you would be considered on “Leave without Pay” w.e.f. 01st April 2020 until further communication.

    We request your support in this and request you to stay at home”

    Mene unko “Government Circular -Office Memorandum” date 23:03:2020 ka send kiya likin kahi se reply ni aaya..

    Fir mene labour court me online complaint bhi kar di hai.. Aur email bhi kar diya hai..
    Labour court wale ne call karke bola.. Jab company ke pass paisa nahi hoga toh apko kaise degi.. Aur.. Apko wo offer letter lena hi ni chahiye tha jish contract me yehh likha tha ki apko kabhi bhi nikal sakte hai ek month ki extra salary dekar as a notice period..

    Toh sir.. Ab yehh bataye mujhe kya karna chahiye…
    Sir.. Please pura padhiyega..

    Thanks,
    Prabhat Kumar Gupta

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