EPF को आधार से लिंक करने का डेडलाइन बढ़ा, किसको फायदा मिलेगा?

एक बार फिर केंद्र सरकार के तरफ से EPF को आधार से लिंक करने का डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। अभी से पूर्व में EPFO ने पीएफ खाताधारकों को 1 सितंबर 2021 तक EPF को आधार से लिंक करने का डेडलाइन दिया गया था। ऐसे में जिन सब्सक्राइबर्स ने अपने UAN अकाउंट से आधार नंबर को लिंक नहीं है। उनके पीएफ खाते में पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पायेगा। आइये हम जानते हैं कि अब कब तक और कौन अपने यूएनए को आधार से लिंक कर सकते हैं और कैसे?

EPF को आधार से लिंक करने का डेडलाइन बढ़ा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तरफ से डेडलाइन बढ़ने की जानकारी दी गई है। जिसके साथ एक नोटिफिकेशन 11.09.2021 भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद कर्मचारियों के आधार के डेटा के सुधार और कोविड के दूसरी लहर को देखते हुए 1 जुलाई 2021 के डेडलाइन को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 किया गया था। जो कि अब बढ़ा दिया गया है। मगर इसका लाभ सभी लोग नहीं ले सकते हैं. इसकी जानकारी के लिए हमारे इस पुरे पोस्ट को ध्यान से पढ़िए।

ईपीएफ आधार लिंक ऑनलाइन मोबाइल नंबर

श्री राजीव विष्ट, Addl. CPFC (F&A) ने नोटिफिकेशन के अनुसार 01 सितंबर 2021 तक कुल का 94% यूएएन का आधार से लिंक किया जा चुका है। मगर अभी भी नार्थ ईस्ट इलाकों के पीएफ खाताधारकों के यूएएन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया गया है। जिसमें से खासकर कुछ इस्टैब्लिशमेंट/इंडस्ट्रीज जैसे कि बीड़ी मेकिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और पौधा-रोपण आदि हैं। अब उसके बाद EPFO के द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं।

यूएनए को आधार से लिंक

EPFO ने अपने नए आदेश के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा क्षेत्र के इस्टैब्लिशमेंट तथा पीएफ मेंबर के लिए यूएएन से आधार से लिंक करने के डेडलाइन बढ़ा दिया है। जिसके तहत उनको 31 दिसंबर 2021 तक यूएएन से आधार को लिंक करना जरुरी हो गया है। जिसके बाद अगर पीएफ से आधार लिंक नहीं रहा तो नए नियम के अनुसार पीएफ का कंट्रीब्यूशन खाते में जमा नहीं हो पायेगा। जिससे कर्मचारी को हानि उठाना पड़ सकता है।

इसके साथ ही बीड़ी मेकिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ प्लांटेशन उद्योग (जैसे- चाय, कॉफी, कार्ड मोम, पीपर, जूट, रबर, सिनकोना, काजू इत्यादि) क्षेत्र के इस्टैब्लिशमेंट को भी UAN को आधार से जोड़ने की डेडलाइन में राहत दी गई है। उनको भी 31 दिसंबर 2021 तक यूएएन को आधार से लिंक करने के लिए डेडलाइन दिया है। अगर आपने अपने यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया है तो हमारे इस पोस्ट को पढ़ें।

EPF को आधार से लिंक करने का डेडलाइन बढ़ा, किसको फायदा मिलेगा?

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इसके आलावा (ऊपर बताये क्षेत्रों के आलावा) किसी भी अन्य क्षेत्र के इस्टैब्लिशमेंट तथा कर्मचारियों के यूएएन से आधार से लिंक करने के डेडलाइन में कोई भी राहत नहीं है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अभी भी अपने अगर यूएनए को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया जा सकेगा। अब इसके लिए नियोक्ताओं को नुकसान भरना पड़ेगा।

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