EPF खाते में 1 सितम्बर से बदल जायेगा नियम, नुकसान से बचने का उपाय?

अगर आपके पास EPF अकाउंट है तो EPFO द्वारा PF अकाउंट के नियम में अहम् बदलाव किया जा रहा है। जिसके अनुसार “EPF खाते में 1 सितम्बर से बदल जायेगा नियम“। अगर आपने PF Account उपडेट नहीं किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि आपके PF का पैसा आपके Account में क्रेडिट ही न हो सके। आज हम न केवल EPFO विभाग के उस PF latest Update के बारे में जानेंगे बल्कि हम आपको यह भी बतायेंगे कि आप किस प्रकार से अपने खाते में अहम बदलाव् कर नुकसान से बच सकते है।

EPF खाते में 1 सितम्बर से बदल जायेगा नियम

एपीएफओ विभाग ने 15.06.2021 जो नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता – 2020 की धारा 142 लागू 03.05.2021 गजट नोटिफिकेशन संख्या 1730 (E) दिनांक 30 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आ चूका है। सामाजिक सुरक्षा संहिता – 2020 की धारा 142 अध्याय IV में आधार से संबंधित प्रावधान है। जिसके अनुसार न केवल लाभार्थी की पहचान करना बल्कि आधार के माध्यम से उनके परिवारजनों व् आश्रितों की पहचान करना है। जिसके तहत ही आपके पीएफ खाते में अहम बदलाव किया जा रहा है।

पीएफ नए नियमों के 2021 का ईपीएफओ ताजा समाचार

अब हर पीएफ खाता को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम आपके पीएफ अकाउंट में आगामी 1 सितंबर 2021 से लागू हो जायेगा। हालाँकि पहले यह पीएफ का नया नियम 1 जून से लागू हो रहा था। जिसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है। अब अगर आपना पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपके खाते में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन को रोका जा सकता है। अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट से आधार लिंक नहीं किया है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा पायेगा।

निजी कंपनियों के लिए पीएफ नियम 2021

एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (Employee Provident Fund) यानी की जिसको हम ईपीएफ कहते हैं। यह एक रिटारमेंट Benefit स्कीम है। जो कि आप कर्मचारियों को रिटारमेंट या बुरे वक्त में समाजिक सुरक्षा के रूप आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ नियम के अनुसार 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो आपके नियोक्ता (कंपनी) को इसके तहत EPFO में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

ऐसे में आपके मासिक वेतन का पीएफ अकाउंट खुलते ही आपकी मासिक सैलरी (बेसिक+डीए) के कुल का 24% पीएफ खाता में जमा होता है। जिसमें आपके सैलरी से 12% तो ठीक उतना ही आपके एम्प्लायर के द्वारा जमा करवाना होता है। अब पीएफ के इस नए नियम के कारण पीएफ अकाउंट में आधार लिंक नहीं होने से आपके नियोक्ता के तरफ से जमा होने वाला 12% कंट्रीब्यूशन पर रोक लगाया जा सकता है।

EPF Aadhar link online kaise kare in hindi

अगर आप अपने ईपीएफ को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको पीएफ को ऑनलाइन आधार से लिंक करे के लिए मात्र 1 मिनट से कम समय का वक्त लगेगा। आपको सबसे पहले EPFO के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको इसके लिए इस लिंक को क्लिक करें-

Member Home (epfindia.gov.in)

EPF AADHAR link online
EPF AADHAR link online
  • अब आपको अपने यूएनए नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करना है।
  • यहाँ आपको ‘Manage’ सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको Aadhar ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • आपको यहाँ अपना आधार नंबर और आधार कार्ड में दिए नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक कर दें।
  • अब इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सेव हो जायेगी।
  • आपका द्वारा ऐड किया गया आधार को यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जायेगा।
  • आपके KYC दस्तावेज के सही पाये जाने पर आपके EPF खाते से आधार को लिंक कर दिया जायेगा।
  • जिसके बाद आपके आधार की जानकारी के सामने “Verify” लिख कर आयेगा।

EPF खाते में 1 सितम्बर से बदल जायेगा नियम, नुकसान से बचने के लिए यह कर लें

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