पटोरी डीएसपी को RTI आवेदन की अंदेखी मंहगा पड़ा। बिहार राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक, पटोरी, समस्तीपुर को सूचना प्रदान करने में 3 माह से अधिक विलंब का दोषी पाकर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा पुलिस अधिक्षक, समस्तीपुर से की है। यह आदेश उत्तरी धमौन निवासी खेतीहर मजदूर सह आरटीआई कार्यकता श्री धीना राय के अपील पर दी गई है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? हमारे इस पोस्ट के अंत में RTI आदेश का कॉपी उपलब्ध है।
पटोरी डीएसपी को RTI आवेदन की अंदेखी पड़ा मंहगा
आम आदमी का अधिकार RTI Act 2005 के तहत सरकारी विभागों से सूचना मांगने और सरकारी रिकॉर्ड देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिसके फलस्वरूप आये दिन भ्रष्टाचारी ताकतों के द्वारा RTI Activists पर जानलेवा हमला, झूठे मुकदमें में फंसा देना, आदि आम बात है। मगर फिर भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आये दिन भ्रष्टाचार को उजागर कर इतिहास रच देते हैं। जिसका सकारात्मक संदेश हर हाल में समाज में जाना चाहिए। जिससे जहाँ आम आदमी का मनोबल बढ़ेगा तो वही दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों के हौसले पस्त होंगे।
पूरा मामला क्या है?
श्री राय ने दिनांक- 05.02.2019 को लोक सूचना पदाधिकारी-सह- पुलिस उपाधीक्षक श्री विजय कुमार से पटोरी थाना में वर्ष 2008 से फरवरी 2019 तक उत्तरी धमौन पंचायत के जनवितरण विक्रेता द्वारा जनवितरण से सम्बंधित पंजी/दस्तावेज खो जाने/छीन लिए जाने/ चोरी हो जाने की शिकायत/FIR संबंधी सूचना RTI Application लगाकर मांग की थी। जो कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध नही कराई गई।
उन्होने इसके बाद दिनांक-29.03.2021 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के यहाँ प्रथम अपील की। जिनके आदेशानुसार लोक सूचना पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक श्री विजय कुमार ने ज्ञापांक-710/अनु0 दिनांक-22.06.2021 ने आधा-अधुरा, भ्रामक, अपठनीय एवं अप्रमाणित सूचना उपलब्ध कराई।
जिससे क्षुब्ध होकर श्री राय ने दिनांक-10.07.2021 को माननीय बिहार राज्य सूचना आयोग पटना के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया था। जिसके तहत माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील वाद संख्या- A/8602/2019 दिनांक-09.08.2021 की सुनवाई करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक, पटोरी, समस्तीपुर को सूचना प्रदान करने में 3 माह से अधिक विलंब का दोषी पाया, जो 05.02.2019 की तिथि में कार्यरत रहें हों। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधिक्षक, समस्तीपुर को अनुशंसा की है।
धीना राय ने बताया कि पटोरी के लोक सूचना पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक के रूप में श्री विजय कुमार वर्ष 2018 से वर्तमान तक कार्यरत रहें हैं और उनके ऊपर उपरोक्त आदेश के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत तय समय-सीमा के अधीन विभागीय कार्रवाई करने की माॅंग उन्होने पुलिस अधिक्षक, समस्तीपुर से पत्र लिखकर की है।
पिछले 15 वर्षो से भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज बुलन्द
श्री धीना राय उत्तरी धमौन, पटोरी समस्तीपुर के स्थायी निवासी हैं। ये बहुत की निर्धन और दिव्यांग व्यक्ति हैं। जो कि अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कृषि व मजदूरी करके कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मात्र हस्ताक्षर करना ही जानते हैं मगर पिछले लगभग 15 वर्षो से भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज बुलन्द करते रहते हैं और इस तरह के कई मामले उजागर कर चुकें हैं। इनकों हमारा दिल से सैलूट है।
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