Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme – बिहार सरकार द्वारा राज्य से बाहर किसी अन्य राज्यों में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से रहते हैं। ऐसे में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। जिसके बाद उनको या उनके परिवार को 4 लाख तक का मुआवजा दिया जायेगा। हम इस पोस्ट में जानेंगे कि कब किन परिस्थितियों में यह मिलेगा और कैसे आवेदन करेंगे।
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme की शुरुआत की गई है। जिसको बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के नाम से भी जानते हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य “हर कामगार का सम्मान, सुरक्षा और संबल के साथ” है।
Scheme Details-
| Scheme Name | Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme |
| State Covered | Bihar |
| Beneficiary | Bihar Migrant Labour |
| Apply Offline | RTPS Counter |
| Apply Online | https://serviceonline.bihar.gov.in |
लाभार्थी कौन?
बिहार के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर या विदेशों में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से प्रवास कर रहे हों। उन्हें दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
अनुदान राशि :
| दुर्घटना मृत्यु | स्थायी पूर्ण अपंगता | स्थायी आंशिक अपंगता |
| ₹ 4,00,000/- | ₹ 1,00,000/- | ₹ 50,000/- |
| (मृतक के आश्रित को) | (एक लाख) | (पचास हजार) |
सभी अनुदान राशि का हस्तांतरण लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
दुर्घटना का स्वरूप :
रेल एवं सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, अग्निदाह, पेड़ या भवन का गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि। सरकार द्वारा घोषित महामारी में भी मृत प्रवासी श्रमिक को भी इस योजना से आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज :
आवेदन करते समय मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / बैंक पासबुक / राशन कार्ड / मनरेगा जॉब कार्ड / आवासीय प्रमाण पत्र / भारत या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज की जरूरत होगी। जिसके साथ ही आपको निम्न कागजात की भी जरूरत पड़ेगी-
- मृतक या आवेदक का बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र)
- पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना / प्राथमिकी या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो दुर्घटना के संबंध में मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
- आश्रित प्रमाण-पत्र
- प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (कार्य प्रमाण पत्र)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)
- गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme आवेदन कैसे
आवेदन प्रक्रिया :
RTPS Counter अथवा Online Portal https://serviceonline.bihar.gov.in
के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिक पंजीकरण के आलोक में श्रम अधीक्षक के माध्यम से लाभुकों द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है। सभी जिलों में श्रम अधीक्षक योजना के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं। आवेदन का निपटारा 44 दिनों में किया जाता है।
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme के तहत लाभ प्राप्त करने के हेतु लोक सेवाओं के अधिकार के अंतर्गत आवेदन दें। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, राज्य के सभी कामगारों के हितार्थ निरंतर क्रियाशील है।
F&Q – Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme का लाभ किसको मिलेगा?
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme का लाभ वैसे मजदूरों को मिलेगा। जो अपने जीवकोपार्जन के लिए अन्य राज्य में रहते हैं और दुर्घटना के शिकार हो गए हों।
Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme का आवेदन कैसे करें
TPS Counter अथवा Online Portal https://serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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Surjeet Shyamal एक श्रमिक जागरूकता लेखक हैं, जो Private Employees को PF, वेतन, ग्रेच्युटी और लेबर कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल हिंदी में प्रदान करते हैं। उनका लक्ष्य कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और सही मार्गदर्शन देना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य जीवन जी सकें। Read More