केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए आधार जरुरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट

अभी आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है. इसके सुनवाई के दौरान ही माननीय कोर्ट ने फैसला आने तक सरकारी योजनाओं, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की सीमा बढ़ा दी है. इस केस की सुनवाई के दौरान ही मार्च में बेंच ने कहा था कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता.

अब इसका असर दिखाना शुरू हो गया है. अब इसके साथ सरकार में कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए आधार की जरूरत नहीं है. जो कि सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है.

केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए आधार जरुरी नहीं

मिडिया खबर के अनुसार स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थायी समिति की 30वीं चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधार बिना बैंक जाए तकनीक के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का जरिया है. इसके बारे में उन्होंने कहा कि आधार को पेंशन निकालने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है.
जानकारी के अनुसार बता दें कि पिछले काफी समय से ऐसी खबरें उठ रही थीं कि आधार के बैंक अकाउंट से लिंक न होने के चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी पेंशन निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख

पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शुरू नई योजनाओं की तारीफ की. उन्होंने बताया कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दी गई है. साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है. इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति महीना कर दिया गया है.
श्री सिंह ने कहा, “1 जुलाई से कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस अलाउंस को 4500 से बढ़ाकर 6750 रुपए तक कर दिया गया. साथ ही फाइनेंस बिल 2018 के जरिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स छूट जैसे इनकम टैक्स से जुड़े कई फायदे भी लोगों तक पहुंचाए गए हैं.”
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