Minimum Wages in Chhattisgarh Notification April 2019 मिलेगा?

हर राज्य के कामगारों को न्यूनतम वेतन के मंहगाई भत्ते के नोटिफिकेशन का इंतजार रहता हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोस्ट में हम आपको Minimum Wages in Chhattisgarh Notification April 2019 की जानकारी देने जा रहें हैं. इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि अगर इसमें दिए दर से नहीं दिया जा रहा तो क्या करेंगे.

Minimum Wages in Chhattisgarh Notification April 2019 मिलेगा?

श्री सुबोध कुमार सिंह श्रमायुक्त व् सक्षम पदाधिकारी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ने रायपुर, छतीसगढ़ ने 08 मार्च 2019 को गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया हैं. यह नोटिफिकेशन पुरे राज्य में 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा.इस में एक तो 45 नियोजन के लिए न्यूनतम वेतन की दर किया गया हैं वही दूसरी तरफ विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँर्गाइ भत्ता दिया गया हैं. आइये हम दोनों को अलग-अलग जानते हैं-

45 Employment (See in Notification Copy)

EmploymentCategory
Zone
Daily
Monthly
Unskilled
A
343.08
8920.08
B
333.08
8660.08
C
323.08
8400.08
Semi Skille
A
368.08
9570.08
B
358.08
9310.08
C
384.08
9986.08
Skilled
A
398.08
10350.08
B
388.08
10090.08
C
378.08
9830.08
Highly Skilled
A
428.08
11130.08
B
418.08
10870.08
C
408.08
10610.08
विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँर्गाइ  भत्ता –
EmploymentCategory
Zone
Daily
Monthly
Unskilled
A
297.33
8920
B
288.67
8660
C
280
8400
Semi Skille
A
319
9570
B
310.33
9310
C
301.67
9050
Skilled
A
354
10350
B
336.33
10090
C
327.67
9830
Highly Skilled
A
371
11130
B
362.33
10870
C
353.67
10610

 

35 पेज के इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पर स्पष्टिकरण लिखा हैं कि “मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जायेगा”. जबकि उपरोक्त में जो 45 नियोजन की दर दी गई हैं उसमें 1 दिन के मजदूरी में 26 से गुना कर मासिक मजदूरी निकाला गया हैं. हमारे समझ से परे हैं, मगर जब भी आप लेबर कमिश्नर ऑफिस जाएं तो यह बात उनसे जरूर पूछें.

अगर आपको उपरोक्त दर से वेतन नहीं दिया जा तो आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको लिखित शिकायत करना होगा. आप अपने शिकायत में 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं. 

अगर आप छत्तीगढ़ राज्य में अवस्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. 

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