Minimum wages in Rajasthan 01 May 2019 notification कितना मिलेगा

पिछले कई महीनों से राजस्थान में काम करने वाले साथी न्यूनतम वेतन की जानकारी के लिए मैसेज कर रहे थे. हमने उनसे वादा किया था कि नया नोटिफिकेशन 2019 वाला आने दीजिये फिर बतायेँगे. आज इस पोस्ट के माध्यम से हम Minimum wages in Rajasthan 01 May 2019 notification की पूरी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करेंगे.

Minimum wages in Rajasthan 2019

यह नोटिफिकेशन दिनांक 06.03.2019 को सी.बी.एस. राठौड़, अति श्रमआयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर ने जारी किया हैं. यह नोटिफिकेशन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार 52 अनुसूचित नियोजनों में लागु होगा. जिसके अनुसार 1 मई 2019 से न्यूनतम वेतन का दर निम्न प्रकार से होगा.

 

Class of Employment
Total Per Day
Monthly
Unskilled
225
5850
Semi-skilled
237
6162
Skilled
249
6474
Highly Skilled
299
7774

 

उपरोक्त दिया गया दर आपके सैलरी के बेसिक और मंहगाई भत्ता के बराबर होना चाहिए. अगर नहीं है तो इसका मतलब हैं कि आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उपरोक्त मासिक वेतन में 26 से भाग देकर 1 दिन का वेतन का कैलकुलेट कर सकते हैं.

इसमें दिया गया मासिक या एक दिन का वेतन का जो दर हैं वह आपके 8 घंटे के ड्यूटी के बदले दिया जाता हैं. इसके आलावा अगर आपसे काम लिए जाता हैं तो आप कानून के प्रावधान के अनुसार आप ओवरटाइम की मांग कर सकते हैं.

Minimum wages in Rajasthan 01 May 2019 notification

 

अगर आप राजस्थान राज्य में काम करते हैं और आपको उपरोक्त दर से कम वेतन दिया जा रहा तो तो आप इसके लिए लेबर कमिशर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं. जब भी शिकायत करें तो जितना कम दिया जा रहा उसके दस गुना हर्जाने की मांग करें.

इसके आलावा अगर आप राजस्थान राज्य में अवस्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग जैसे रेलवे, डाक, नेशनल बैंक, एयरपोर्ट आदि में ठेका, आउटसोर्सिंग पर चाहे आप प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, आदि कोई भी काम कर रहे हों तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें. – Central Government Minimum Wages Notification Oct 2018, यहां डाउनलोड करें
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2 thoughts on “Minimum wages in Rajasthan 01 May 2019 notification कितना मिलेगा”

  1. अगर कोई ऑपरेटर पंचायत समिति मे कार्य कर रहा है उसका कम्‍पनी के द्वारा टेण्‍डर 10192 प्रतिव्‍यक्ति एवं जीएसटी अलग है हम इस पंचायत समिति खेरवाडा ि‍जिला उदयपुर राज; मे कार्यरत 5 कार्मिक है उनको पीएफ/इपीएफ /पेंशन सभी काटकर 6800 ि‍मिलरहा है ि‍जिससे वह उसका परिवार केसे चलाएगा 6800 मे 8 घंटा काम करना और खाते 6800 प्रति व्‍यक्ति से कहा गुजारा हाेेेेताहै हमारा टेण्‍डर अगस्‍त 2019 मे हुआ मे जानना चाहता हु ि‍कि पीएफ/इपीएफ /पेंशन की नई प्रतिशत कब से लागु हुआ और एक पंचायत समिति मे पाच कार्मिक है हमारा पीएफ/इपीएफ /पेंशन कटेगा ताेे कार्य केसे करेा

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