संविदा कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर नियमित करने का आदेश – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

पिछले 10 से 15 सालों से पंचायत एवम् ग्रामीण विभाग भाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारी ने नियामितकरण हेतु high court में याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई होने के पश्चात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन को याचिका दायर करने वाले संविदा कर्मचारियों 3 महीने के अंदर नियमित करने का आदेश जारी किया है.

संविदा कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर नियमित का आदेश

छत्तीगढ़ राज्य के पंचायत और ग्रामीण विभाग में तीसरे और चौथे दर्ज के पद पर संविदा employee की भर्तियां की गई थी. ये employee 10 से 15 साल अपने काम में लगा चुके हैं. कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर पुरोषोत्म साहू, सुरेश तोमर को मिलाकर कुल 18 संविदा कर्मचरियों को मिलाकर अपने वकील विकास दुबे के माध्यम से हाई ब्लड में याचिका दायर करी है. याचिका में बताया गया है कि सभी employee अपने अपने पदों के लिए आवश्यक योग्यता व अनुभव रखते है. इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी भर्ती खुली भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी.

सभी याचिकाकर्ता कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद और भरोसेमंद होने पर हर साल उनकी सेवा का समय विस्तार किया जाता रहा है. इसके साथ ही सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाएं भी निरंतर बिना किसी शिकायत के दी जाती रही है. उस याचिका में यह भी बताया गया है कि राज्य प्रशासन ने सन् 2018 में कर्मचारियों को नियमित करने हेतु एक वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी.

इस कमिटी ने सदस्यों को regular करने के योग्य पाया था. परन्तु इसके बावजूद भी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं किया किया है. यही कारण है कि राज्य प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को अभी तक regular नहीं किया गया है. इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीश पीसैम कोशी ने याचिकाकर्ता को 3 महीने के अंदर नियमित करने का order दिया है.

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3 thoughts on “संविदा कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर नियमित करने का आदेश – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट”

  1. हैलो सर केसे है आप सर मैं ये जानना चाहता हु की जब कोई सरकारी विभाग प्राइवेट मैं चला जाता है तो क्या उस विभाग के संविदा कर्मचारियों का क्या होगा जबकि उस विभाग के रेगुलर कर्मचारी को अन्य किसी विभाग मैं एडजेस्ट कर दिया जाएगा प्लीज इस बारे मे जानकारी दे

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    • आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करते और नौकरी से निकालते तो आप लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं.

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