Minimum Wages in Madhya Pradesh October 2021 | मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी

मध्यप्रदेश सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद राज्य में काम करने वाले कामगारों का मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages in Madhya Pradesh October 2021) में बढ़ोतरी होगी। जिसका लाभ किन-किन कर्मचारियों को, कितना व् कब से होगा। इसको जानने के लिए और नोटिफिकेशन का PDF कॉपी डाउनलोड करने के लिए पूरा पोस्ट पढ़ें। आइये हम जानते है कि एमपी में मजदूरी रेट क्या है यानी न्यूनतम वेतन कितना है?

Minimum Wages in Madhya Pradesh October 2021

मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से डॉक्टर, वीरेंद्र सिंह रावत, श्रम आयुक्त, इंदौर ने मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत बढ़ी दरें 1 अक्टूबर 2021 से पुरे राज्य में 72 नियोजित इकाइयों पर लागू होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है।

एमपी में मजदूरी रेट क्या है?  मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी 01 अक्टूबर 2021

अगर आप एमपी राज्य में किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, फैक्ट्री या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान (नोटिफिकेशन में नियोजित इकाई को देखें) में काम करते हैं। ऐसे में आपको 01 अक्टूबर 2021 से बढ़े न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी 01 अक्टूबर 2021 निम्न प्रकार से है-

Class of EmploymentBasic/DayBasic/MonthVDA/DayVDA/MonthTotal/DayTotal/Month
Unskilled250650088.4623003388800
Semi-skilled271.4705710026003719657
Skilled324.48435100260042411035
Highly Skilled374.49735100260047412335

आपका न्यूनतम वेतन = बेसिक+डीए के बराबर होता है। जिसमें अगर मासिक वेतन में 26 से भाग देंगे तो आपके 1 दिन का वेतन कैलकुलेट हो जायेगा। अगर आपको उपरोक्त दर से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब आपको मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अगर न्यूनतम वेतन न दे तो

सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियां, लेख और प्रेरणादायक विचार के लिए विजिट करें - HindiChowk.Com

अब अगर आपको न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब भी आप शिकायत करें अपने शिकायत का रिसीविंग जरूर लें। अगर आप रिसीविंग न दिया जाए तो आप शिकायत पत्र का एक कॉपी स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें।

Minimum Wages in Madhya Pradesh October 2021 | मध्यप्रदेश न्यूनतम मजदूरी

केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 2021

अगर आप मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग/मंत्रालय/पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर/आउटसोर्स वर्कर, डेलीवेजर आदि के रूप में काम करते हैं। ऐसे में आपको सेन्ट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन 2021 की दर से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है। जिसके जानकारी हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से समय-समय पर देते रहते हैं। जिसके लिए हमारे ब्लॉग को फ्री में सब्सक्राइब कर लें।

Minimum Wages in MP Oct 2021 (Upload Shortly)

यह भी पढ़ें-

Share this

Leave a Comment

error: Content is protected !!