Government Department me Ruke Kaam कैसे करवायें, सूचना का अधिकार

अगर आपका किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम रुका हुआ है। ऐसे में आप अपने उस काम को घर बैठे कैसे करवा सकते हैं। आज हम Government Department me Ruke Kaam कैसे करवायें, की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जिसके तहत आप आरटीआई अधिनियम 2005 का प्रयोग कर घर बैठे सरकारी विभाग में अपने रुके काम करवा सकते हैं। जिसके लिए आपको आरटीआई आवेदन का फॉर्मेट भी देंगे।

Government Department me Ruke Kaam कैसे करवायें?

अगर आपका किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम रुका हुआ है। जिसके तहत आपके समस्या नियम प्रकार से हो सकती है-

  • अगर आपका राशन कार्ड बनाने में देरी किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर आपका वृद्धवस्था पेंशन देने में देरी किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर आपको आयु प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर आपके शिकायत पर FIR दर्ज नहीं किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर आपके बैंक के द्वारा लोन पास नहीं किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी किया जा रहा हो तो क्या करें?
  • अगर आपके यूज से अधिक बिजली बिल का समाधान नहीं किया जा रहा हो?
  • कर्मचारी मजदूरों की शिकायत पर लेबर कमिश्नर कार्रवाई न करे तो क्या करें?

आपको सबसे पहले अपने समस्या के लिए सबंधित विभाग के अधिकारी को लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट/ईमेल आदि से भेजनी है। जिसके बाद आपको कम से कम 7-15 दिन इंतजार करना है। जिसके बाद भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी ब्लॉक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी कार्रवाई नहीं करे तो ऐसे में आपको एक अचूक अस्त्र बताने जा रहा हूँ। जिसके बाद आपका काम करने पर मजबूर हो जायेंगे।

सरकारी विभाग में रुके काम कैसे करवाएं?

अब अगर आपका किसी भी सरकारी विभाग में राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धवस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-आवास आदि कोई भी काम रुका हो। जिस काम को करने के लिए कोई आपसे रिश्वत की मांग करें या वेवजह आपको परेशान करें। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है बल्कि अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करना है। जिसके लिए आप सूचना के अधिकार के तहत निम्न प्रश्नों के आधार पर अधिकारी पर दवाब बना सकते हैं। जिससे बिना भागदौड़ किया आपका काम हो जायेगा।

किसी सरकारी विभाग में रुके काम की जानकारी के लिए RTI Application Sample in Hindi

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सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

मैने आपके विभाग में ………… तारीख को ……………… के लिए आवेदन किया था। (आवेदन की प्रति संलग्न है) जिस आवेदन पर आपके विभाग के द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध् कराएं-

1. मेरे आवेदन पर “दैनिक प्रगति रिपोर्ट” उपलब्ध् करायें अर्थात मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई किया?

2. आपके विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं। जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई और कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू का पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट अलग से जमा कर रहा /रही हूं। या मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा BPL Card No ………….है। (जो लागू नही हो उसको काट दें)

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत मेरे आवेदन को सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर सूचित करें।साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पूरा पता अवश्य बतायें।

आवेदक

नाम:
पता:
फोन नं:
दिनांक:
संलग्नक: (यदि कुछ हो)

RTI आवेदन लिखने का तरीका

आप सादे कागज पर लिखकर उपरोक्त आरटीआई आवेदन को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। अगर आपको सम्बंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी का नाम पता नहीं है तो आप सीधे केवल “लोक सूचना अधिकारी और उनका पूरा पता” लिखकर भेज दें।

Government Department me Ruke Kaam कैसे करवायें, सूचना का अधिकार

RTI आवेदन लगाते समय ध्यान रहें

RTI आवेदन लगाते समय ध्यान – अपने आरटीआई आवेदन का एक कॉपी, स्पीड पोस्ट का स्लीप, पोस्टल आर्डर का टुकड़ा संभाल कर रखें। अगर 30 दिन के अंदर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया जाए तो आप हमारे नीचे दिए पोस्ट को पढ़कर प्रथम अपील लगायें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बतायें।

RTI Application Sample PDF in Hindi

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28 thoughts on “Government Department me Ruke Kaam कैसे करवायें, सूचना का अधिकार”

  1. आप लोगो को जानकारी तो सही देते है,लेकिन लोगो को आपने बोला कि RTI लगाने का Format आपकी website से Copy कर लेगे। लेकिन आपकी website से कोई भी word copy नहीं होता है ।
    आपने अपनी website पर लॉक लगाया है ताकि कोई भी content आपकी website से कॉपी न हो सके । दूसरी तरफ आप बोलते हो कि आप हमारी website से RTI का Format कॉपी कर सकते है ।
    लोगो को बेवकूफ समझते हो क्या । टोटल अपना काम बनाने मे लगे हो अपनी कमाई कर रहे हो लोगो का काम हो न हो But आपकी कमाई हो रही है न।

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    • हमारे पोस्ट के अंत RTI एप्लीकेशन का पीडीएफ कॉपी का लिंक उपलब्ध है. जिसको आप Download कर सीधे प्रिंट कर अपना नाम पता आदि भर कर आरटीआई लगा सकते हैं.

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  2. would RTI work on EPFO (Employee provident Fund Organisation). My Final Sattelment Application Form stucked from last 2.5 years & No reply to me

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    • बिल्कुल, आप इसके लिए सीधे पर https://rtionline.gov.in/ ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. जिसमे आप Select Ministry/Department/Apex body में मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एम्प्लॉयमेंट फिर Select Public Authority में employees provident fund organization सेलेट करेंगे।

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  3. मैंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत अशोक गहलोत को भी ईमेल के जरिए दी
    फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन तरीकों से होने वाला भी क्या है?

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    • आप इसके लिए अपने एरिया के सीओ, एसडीओ और डीएम को शिकायत दीजिए। जिसके 1 महीने बाद ऊपर पोस्ट में दिए जानकारी का प्रयोग कीजिए।

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  4. सर, सितम्बर 2021 में sbi बैंक में सूचना के लिए Rti दाखिल की थी लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी से शिकायत करने के पश्चात अब 31 जनवरी 2022 को असन्तुष्ट जबाब आया है, कृपया बताएं कि एक माह बाद भी सूचना नही भेजने के कारण सूचना अधिकारी के विरुद्ध Rti के किस धारा के तहत क्या दण्ड मिलना चाहिए।

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  5. किसी प्राइवेट कंपनी की इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और पीएफ़ की चोरी की कंप्लेन कहा करू जिससे उस पर करवाई हो

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    • जिस विभाग से सम्बन्धित शिकायत हो उसी विभाग में करें

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  6. मैंने 1998 में एक कम्पनी के खिलाफ़ लेबर कमिश्नर को कम्पनी से मेरे नौकरी से निकालने पर लगभग ₹ 17500/- न देने पर एप्लिकेशन दिया था। पर उन्होंने लेबर इंसपेक्टर को समझौते को कहा परन्तु इंसपेक्टर ने फोरमैलिटी कर समझौता न होने पर कहा कि अब केश चलेगा। पर आज तक न कोई मुझे सम्मन आया और न ही मिले।ऐसे में अब क्या मै RTI का प्रयोग कर जानकारी हासिल कर सकता हूं। और ऐसे में क्या मुझे वह पैसे मिल सकते हैं?

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    • बिल्कुल ऐसे रुके कामों के लिए ही तो ऊपर पूरा पोस्ट में बताया हूँ

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  7. मेरे जमाबंदी से 14 डिसमिल घटा दिया गया है।जब की मैने अपना जमीन नहीं बेचा है। वो जमीन दूसरे कोई बेचा और मेरे जमाबंदी घटा दिया गया। लेने वाला का जमाबंदी भी कायम हो गया है। क्या बिना केश किए जमाबंदी टूट सकता है।
    मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए।

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    • सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता तो शायद जबकि बिना केस के तो संभव नहीं लगता

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  8. सर मैं दिल्ली से हूं और मेने अनाधिकृत निर्माण की शिकायत mcd के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में करी थी mcd की तरफ से इनको नोटिस भी आया था नोटिस आने के बाद उसने निर्माण कार्य को रोका नहीं बल्कि और तेजी से निर्माण करने लगे और वो बोल रहे है की हमारी बात JE से हो गई है JE ने बोला है की निर्माण का कार्य रोकना नहीं
    अब मुझे क्या करना चहिए

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    • फिर से अपने पुराने शिकायत का हवाला देकर और इस घटना की सूचना देते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत लिखें

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  9. Meri jankari ke jawab me sarkari vidhag walo ne mujhe office me aakar file dekhne ko kaha hai sir Mai jau or waha kaise pesh aau

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    • अगर आपने जवाब माँगा है तो आप नहीं भी जा सकते हैं. जिसके बाद वो आपको जवाब न दें तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं.

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  10. Sir mujhe jana chaiye ya nhi kyuki mujhe ye puchna hai kyuki Mera case pending hai labour court me unki employer Jo 3rd party hai and principle and employer dono logobne milaker shoshan kiya hai and I want to talk to u on call

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  11. सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी प्रश्नवाचक ( प्रश्नों के रूप में ) नही होनी चाहिए जैसे कि – क्यों, कैसे, क्या,कब, कहां, किन , कैसे आदि शब्द प्रयोग नहीं करे। ऊपर को फॉर्मेट महोदय ने लिखा है उसमे सारी जानकारी प्रश्नवाचक है , किसी जवाब में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी और आपकी आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरटीआई के तहत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रावधान नही है। Rti एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि आरटीआई के तहत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान नही किया जा सकता है।

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    • आपने शायद ठीक से नहीं पढ़ा. वह आपका समस्या है, जिसके लिए हमने पोस्ट के अंत में आरटीआई का फॉर्मट दिया है.

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