Sahara India Patna High Court ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, सुब्रतो राय हाजिर हो?

Sahara India Patna High Court News today : पुरे देश में सहारा इंडिया के जमाकर्ता पैसा वापस नहीं मिलने से परेशान हैं। वहीं सहारा इंडिया मसले पर पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। जिसके बारे में विभिन्न मिडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द भुगतान मिलने की बात बताई जा रही है। अभी 28 अप्रैल 2022 को मामले की सुनवाई हुई है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रोतो राय को सशरीर उपस्थित होने के आदेश जारी किया है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा?

Sahara India Patna High Court News today in hindi

पटना हाईकोर्ट के पास विभिन्न ननबैंकिंग कंपनियों के द्वारा जमाकर्ताओं के पैसा नहीं लौटाए जाने की शिकायत पहुंची। जिसमें सहारा कॉपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जमाकर्ताओं के पैसा नहीं लौटने जाने का मामला उठाया गया था। जिसके बाद तक़रीबन 200 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध कर मार्च 2022 से सुनवाई शुरू हुई। जिसकी हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

हमने बिहार समस्तीपुर जिले के को पटोरी-धमौन सहारा इंडिया फर्जीवाड़े भंडाभोड़ का अभियान फरवरी 2022 में शुरू किया। जिससे हमारे सड़क का विरोध शोसल मिडिया के रास्ते पुरे देश में फ़ैल गया। जिसका व्यापक असर देखने को मिला और हर तरह एक बार फिर से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं द्वारा पैसे के लिए मांग बुलंद होने लगा। जिसके बाद पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने Sahara Groups को जमाकर्ताओं को पैसे वापस का आदेश दिया। अब पटना हाईकोर्ट ने भी खुशखबरी दी है।

सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा क्यों नहीं लौटाया जा रहा है – हाईकोर्ट पटना

माननीय हाईकोर्ट पटना ने जब सहारा इंडिया के अधिवक्ता से पूछा कि जमाकर्ताओं का पैसा क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? जिसके जवाब में उनके द्वारा कहा गया कि सहारा इंडिया का 25 हजार करोड़ की राशि सेबी के पास जमा है। अगर सहारा इंडिया को सेबी पैसा लौटा देती है तो वह जमाकर्तों का भुगतान कर देंगे। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने सेवी के लीगल हेड को 28 मार्च 2022 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।

हालांकि, श्री मित्रजीत डे, डी.जी.एम. (कानून), पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, सेबी, कोलकाता 28 मार्च 2022 को माननीय कोर्ट के समझ उपस्थित हुए थे मगर समय की कमी से मामले को सुनवाई अगले डेट 06.04.2022 के लिए टाल दिया गया था।

अब अगर कोर्ट के आदेश दिनांक 07 अप्रैल 2022 को देखें तो को रेखा देवी ने पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में, ‘पीएसीएल’) में अपने निवेश के संबंध में पेटिशन फ़ाइल किया था। जिसमें श्री प्रदीप कुमार, सेबी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि माननीय श्री न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा के निवेशकों के संवितरण की देख रहे हैं और PACL फिलहाल, उन निवेशकों भुगतान के लिए शेड्यूल किया गया है जिनकी कुल राशि रु 10001 से 15,000/- रु.तक है।

माननीय पटना हाईकोर्ट के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि RBI ने निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर 2005 में रद्द कर दिया गया है और अब उसका निधि कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है। माननीय कोर्ट के आर्डर में सहारा इंडिया के बारे में 07 अप्रैल 2022  कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया था, जबकि विभिन्न मिडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग दावें किए गए थे।

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पटना हाईकोर्ट ने दिनांक 20 अप्रैल 2022 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य कंपनियां, जो नियमित रूप से जमा लेती रही हैं सभी को जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए एक योजना के साथ आने का निर्देश दिया है। निवेशकों का निवेश विशेष रूप से वे व्यक्ति जिनके पास है इस न्यायालय में अपना आवेदन दायर किये हैं। इस योजना को 27.04.2022 या से पहले न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, अन्यथा यह न्यायालय जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ जबरदस्ती आदेश पारित कर सकता है।

जब 27 अप्रैल 2022 को तक़रीबन 2200 पेटिशन पर सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने कहा कि एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए लाइसेंस के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक सामान्य ज्ञान है कि एनबीएफसी के मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है और यह धोखाधड़ी इस राज्य में तीस साल से अधिक से से चल रही है।

आगे कहा कि इस न्यायालय को सूचित किया गया कि बिहार संरक्षण जमाकर्ताओं के हित का (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 2002 इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता के पास है एनबीएफसी द्वारा बिना किसी नियंत्रण के धोखा दिया गया है और बिहार हित संरक्षण के तहत सरकारी पदाधिकारी जमाकर्ताओं (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 2002 के बड़े पैमाने पर जनता को कोई राहत देने में सक्षम रहे हैं जिनको एनबीएफसी द्वारा ठगा गया है।

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पहले बड़ी संख्या में शिकायतें बिहार जमाकर्ताओं के द्वारा मिली है कि सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिपक्वता राशि एनबीएफसी, बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति आदि के रूप में जमा करवाया गया है। जिसको परिपक्य होने के बाद भी भुगतान नही किया जा रहा है। जब जमाकर्ता अपने पैसों के लिए सहारा समूह के लोकल ऑफिस में सम्पर्क करते हैं ऐसे में उनको उनके निवेश पर परिपक्वता राशि का भुगतान करने की जगह नई स्किम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब इस संबंध में सहारा समूह को नोटिस किया गया तो सहारा समूह ने झूठ बोला कि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी का 25 हजार करोड़ सेबी के पास जमा है और जब सेबी यह पैसा उनको लौटा देगी तो वो जमाकर्ताओं के पैसे लौटने को तैयार हैं।

Patna High Court order on Sahara India in hindi

जिस पर श्री ललित किशोर, सेबी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने सेबी के पास पड़ी राशि के संबंध में आवश्यक निर्देश के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फ़ाइल की है। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश orders dated 31.08.2012 and 17.07.2013 के अनुसार-

“हम यह स्पष्ट करते हैं कि कोई उच्च न्यायालय, प्रतिभूति नहीं अपीलीय न्यायाधिकरण और कोई अन्य फोरम सेबी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 31.08.2012 के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करेगा।”

आगे सेबी ने कहा कि Sahara Groups झूठ बोल रही है कि उनके दो कंपनियों सहारा क्रेडिट सहकारी समिति लिमिटेड और मल्टीपर्पस कॉपरेटिव सोसायटी का पैसा 2012-13 से सेबी के पास पड़ी है। सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जनता से पैसे एकत्र कर रहे हैं इसलिए उनका यह तर्क गलत है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है उनके खजाने क्योंकि पूरी राशि सेबी के पास पड़ी है।

सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा 2022?

गरीब व्यक्तियों ने 10 हजार 20 हजार इन्वेस्ट किया है और परिपक्यता पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सहारा ग्रुप्स को निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश जारी किया है। सहारा समूह का रुख हैरान करने वाला है। यदि वे 2013 से निवेशकों को अच्छे रिटर्न का वादा करके जमा स्वीकार कर रहे हैं तो वे यह नहीं कह सकते कि उनके पास फंड नहीं है। अगर वे कहते हैं कि उनके पास धन नहीं है तो वो समझाएं कि उनके द्वारा 2013 से एक महीने पहले तक एकत्र किए गए धन का क्या हुआ?

Sahara India Patna High Court ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, सुब्रतो राय हाजिर हो?

Sahara India payment News 2022 Hindi

माननीय पटना हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस न्यायालय की राय में, सहारा का रुख अनुचित है और इसलिए उनके प्रस्ताव को एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है। निवेशकों के निवेश की वापसी की योजना, और उसके लिए, श्री सुब्रत रॉय को इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है। आगे जो भी जानकारी आयेगी, हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से दिया जायेगा।

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