Minimum Wages in Madhya Pradesh April 2024: मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। जिससे एमपी राज्य के समस्त औधोगिक एवं असंगठित मजदूरों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी देने का अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके बाद आइये जानते हैं कि इस वृद्धि का लाभ किसको और कब से मिलेगा?
Minimum Wages in Madhya Pradesh April 2024
मध्य प्रदेश राज्य के श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मजदूरों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला के तहत 25 प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि का आदेश जारी किया है। जिसके बारे में आजतक के रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 के बाद न्यूनतम वेतन में संसोधन किया गया है। जो कि पुरे प्रदेश में 01 अप्रैल 2024 से लागू होगा। जिसके तहत सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड सभी तरह के कर्मचारी मजदूरों पर लागू होगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 5 साल में न्यूनतम वेतन का रिवीजन होना चाहिए। जबकि साल में दो बार मंहगाई भत्ता में वृद्धि होना चाहिए। न्यूनतम वेतन रिवीजन में मजदूरों के सैलरी के बेसिक में निर्धारित की जाती है। जो कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सिफारिस के तय की जाती है। अगर इस न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को देखें तो 10 साल बाद 25 फीसदी वृद्धि की गई है। जिसका लाभ सभी प्राइवेट कर्मचारी/मजदूरों को मिलेगा।
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मध्यप्रदेश सरकार जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी प्रेस और श्रम मंत्री के बयान के आधार पर 12 मार्च 2024 को ही नया न्यूनतम वेतन की घोषणा हो गई थी। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में 25% वृद्धि की जानकारी दी जा रही थी। जबकि उसमें जो वेतन दर बताया गया था वह अक्टूबर 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही था। जैसे ही हमने देखो वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारी को फोन कर सूचित किया। जिसके बाद उक्त प्रेस रिलीज को वेबसाइट से हटा लिया गया है साथ ही 25 फीसदी वृद्धि वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो कि इस प्रकार से है-
मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी APRIL 2024
Class of Employment | Total Per Day | Total Per Month | |
Unskilled | 453.85 | 11800 | |
Semi-skilled | 492.15 | 12796 | |
Skilled | 558.42 | 14519 | |
Highly Skilled |
|
16144 |
मध्यप्रदेश मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 25% की बढ़ोतरी, जानिए कितना मिलेगा?
अगर हम एक दिन का सैलरी कैलकुलेट करना चाहें तो मासिक सैलरी में 26 से भाग देना होगा। उपरोक्त टेबल में न्यूनतम वेतन दर में आपके बेसिक और मंहगाई भत्ता का योग है। जिससे कम किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए।
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