Funeral Expenses hiked by ESIC, बीमित व्यक्ति के मृत्यु बाद क्लेम करें?

अगर आप इस ESIC Act के तहत Registered हो चुके हैं तो केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार का ख़र्च (Funeral Expenses hiked by ESICसे संबधित बदलाव किये हैं. जिसके बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है . जिसके बाद ESIC के द्वारा दिया जाने वाला अंतिम संस्कार का ख़र्च बढ़ाया गया है. अब ESIC Payment कैसे और कितना मिलेगा? इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी.

ESIC Act Rules?

अगर आप किसी भी ऐसे सरकारी या गैर-सरकारी कंपनी में काम करते हैं, जहां जिसमे 10 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और आपकी सैलरी 21,000 मासिक तक हैं तो आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ESIC  Act 1948 अंदर आते हैं. अब आपके कंपनी का दायित्व है कि वो खुद भी जिस एक तहत Enroll हो और आपको भी रजिस्टर्ड करवाये.

इसके बारे में हमने अपने पूर्व के पोस्ट में विस्तार से बताया है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे दिए लिंक को क्लिक कर समय निकाल कर अवश्य पढ़ें. इसमें हमने जिस से सम्बंधित सभी बेनिफिट के बारे में बताया है. इसके साथ ही यह भी बताया है कि अगर आप इस सुविधा के लिए Eligible है और नहीं मिल रही तो कहां कम्प्लेन करेंगे. – ESIC Act Rules and Benefit Kya hai? Scheme से कैसे जुड़े व् शिकायत कहां करे?

Funeral Expenses बढ़ाया गया?

अगर कोई ESIC में बीमित कर्मचारी किसी भी कंपनी में कार्यरत है और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो जिस के तरफ से अभी तक के प्रावधान के अनुसार उनके अंतिम संस्कार (Funeral Expenses) के लिए जिस के तरफ से 10 हजार रूपये दिए जाते थे. जबकि श्रम व् रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 1 मार्च 2019 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके अनुसार ESIC निगम ने अंतिम संस्कार व्यय को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब सभी बीमित कर्मचारियों को अंतिम संस्कार के रूप में 10,000 की जगह 15,000 का भुगतान किया जायेगा. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि यानी 1 मार्च 2019 से प्रभावी होगा.

अब इसके बाद आपका सबसे पहला सवाल होगा कि अगर बदकिस्मत से किसी बीमित मजदूर की मृत्यु हो गई हो तो इस Funeral Expenses राशि को पाने के लिए क्या करना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऐसे समय में यह राशि विभिन्न सावधानी या फ़ॉर्मलिटी के बाद ही मिल पायेगा. इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा.

ESIC बीमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद कैसे क्लेम करें | In Hindi

मौत की रिपोर्ट (Death Report)
अगर किसी बीमित व्यक्ति को मौत ऑफिस में काम के दौरान या अन्य कही भी हो जाये तो सबसे पहले मृतक बीमित व्यक्ति के शाखा कार्यालय को तुरंत एक मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है –
  • रोजगार के स्थान पर मृत्यु होने पर नियोक्ता
  • अगर मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होती है तो यह रिपोर्ट यदि अंतिम संस्कार के खर्च का दावा करने का हकदार व्यक्ति करेगा.
  • इसके आलावा मृत्यु के समय उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता हैं.

Funeral Expenses hiked by ESIC, बीमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद कैसे क्लेम करें

मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) (Regulation 95C)

इसके आलावा बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उसके अंतिम संस्कार के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र  (In Form 17) की आवश्यकता होगी. जिसके लिए निम्नलिखित व्यक्ति अंतिम रूप से अंतिम संस्कार का दावा करने के इच्छुक व्यक्ति को मृत्यु-प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं, जो अंतिम संस्कार के खर्च का दावा करना चाहते हैं.
  • इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर / इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर बीमित व्यक्ति को मृत्यु के समय उपस्थित होना या
  • इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर / इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अपनी मृत्यु के बाद बीमित व्यक्ति के शरीर की जांच करता है या
  • चिकित्सा अधिकारी जो किसी अस्पताल या अन्य संस्थान में बीमित व्यक्ति के पास गया हो, जहां ऐसे बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो.

ESIC में बीमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद कैसे क्लेम करें?

अब आप यह जानना चाहेंगे कि के क्लेम कैसे करें. जैसा की ऊपर बताया. उन सभी प्रक्रिया को पूरा करने और बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के बाद आप ESIC के फॉर्म-22 को भरकर क्लेम कर सकता हैं. यह फार्म आपको ESIC डिस्पेंसरी में मिल जायेगा या आप नीचे के लिंक को क्लीक कर डाउनलोड कर सकते हैं. इस सम्बन्ध में आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछियेगा.

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15 thoughts on “Funeral Expenses hiked by ESIC, बीमित व्यक्ति के मृत्यु बाद क्लेम करें?”

  1. Mai Ye jannna chahta hu ki mera ESIC me ragistration h or usme mere family member bhi h or usme se kisi family member ki death ho jati h to kya mujhe funral exepenses benefit milega.

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    • यह बीमित व्यक्ति यानी ESIC में रजिस्टर्ड मजदुर के लिए होता हैं उनके परिजन के लिए नहीं.

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  2. Sir my name Nitika.meri mother ESIC me Clerk ki post par kaam karti thi lekin unki death july 2020 me ho gayi ab unka PF ana hai.mera chhota bhai hai jo akela rehta hai jo quater mila hai wo b july me khali karna hai uske baad uske paas koi thikana nahi hai.mummy ne ek plot liya tha jispe mera bhai ghar banwana chahta hai lekin paiso ki kami ki wajah se nahi banwa pa rha wo mummy ka GPF amount nikalwana chahta hai lekin kuchh samajh nahi arha hai ki kaha se nikalwaye or kaise…
    Please help us……

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    • आपने यह नहीं बताया कि आपके माता जी की डेथ कैसे हुई, क्या उनको मृत्यु ड्यूटी पर हुई? आपके भाई की उम्र क्या हैं?

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  3. Sir mai nspcl me contract me hu yaha par salary me hi jo leaves hoti hai jaise EL CL ko pahle kharid kar salry me jodkar dete hai jisse hame nuksan hota hai aur bonus bhi nahi dete use bhi bolte hai ki salary me juda hai to aisa karne ke liye kya rule hai

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    • “EL CL ko pahle kharid kar” यह आपने क्या लिखा है? समझ में नहीं आया

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  4. Sir me aap se ak bar bat krana chats hu please mera papa g mother Dairy me work krte the unkind 11 may me death corona se ho gye se bare me bat krne h please

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    • अपना सवाल लिखें होते तो आपको अभी शायद जवाब मिल गया होता

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  5. Dear sir one employee died in 2017 when he was on lunch ,but his family did not find death benefit till tell me how can help them in this matter.

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    • अब इसके लिए ईएसआईसी का कार्ड है तो ऑफिस जाकर पता करें

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  6. sir yadi kisi esic coverd person ki death company me kisi hadasey se hoti ha but malik natural huart attack baat deta ha kyoki person ko huart ki problam thi to dependent ko pension milti ha

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    • अगर ड्यूटी पर डेथ हुई है तो आपको fir करवाकर पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था.

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  7. Sir mere jija ji ki death train accident me 4/12/2022 ko gyi h.esic me claim kaise kare mujhe samajh nhi aa rha h.please help me

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    • आप क्या क्लेम करना चाहते हैं आप इसके लिए ईएसआईसी ऑफिस जाकर मिलें

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