Minimum Wages in Uttarakhand Oct 2020 लेटेस्ट उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2020

उत्तराखंड सरकार के लेबर विभाग ने अक्टूबर 2020 का मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आज हम अपने इस पोस्ट में आपको Minimum Wages in Uttarakhand Oct 2020 की जानकारी देने जा रहे है. इसके साथ ही उत्तराखंड में ही अगर आप सेंट्रल गोवेर्मेंट के किसी भी विभाग/पीएसयू में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेलीवेजर आदि के रूप में कार्यरत हैं. ऐसे में आपको कम से कम कितना वेतन मिलेगा? हम इस पोस्ट में उसकी भी जानकारी देंगे.

Minimum Wages in Uttarakhand Oct 2020

उत्तराखंड लेबर विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 57 अनुसूचित नियोजित इकाइयों में मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया गया हैं. जिसके अनुसार यह मंहगाई भत्ता की दर 01 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के लिए लागू होगा. आइये, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलग-अलग नियोजित इकाइयों में मंहगाई भत्ता वृद्धि के बाद कितना न्यूनतम वेतन (Minium Wages) की दर हो जाएगी.

Type of Employment Class of workersBasic Per MonthVDA Per MonthTotal Per MonthTotal Daily
Unskilledएक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वयस्क श्रमिकों के लिए83315608891342
Unskilledराज्य के शेष भागों के लिए82135608773337
Semi-skilledएक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वयस्क श्रमिकों के लिए89245609484365
Semi-skilledराज्य के शेष भागों के लिए87885609348360
Skilledएक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वयस्क श्रमिकों के लिए951856010078388
Skilledराज्य के शेष भागों के लिए93705609930382
Clerical Category – Iएक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वयस्क श्रमिकों के लिए1052056011080426
Clerical Category – Iराज्य के शेष भागों के लिए1032856010888419
Clerical Category – IIएक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वयस्क श्रमिकों के लिए977256010332397
Clerical Category – IIराज्य के शेष भागों के लिए961156010171391

अगर आप मासिक सैलरी में 26 से भाग देंगे तो 1 दिन का न्यूनतम वेतन निकल जायेगा. अगर आपको सैलरी स्लिप दिया जाता हैं. ऐसे में आप ऊपर के टेबल से मिलान कर सकते हैं. जिसमें आपके (बेसिक+डीए) के बराबर होना चाहिए. अगर आपका पीएफ ईएसआई काटता हैं तो आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन आपके न्यूनतम वेतन की उपरोक्त दर में से ही कटेगा.

लेटेस्ट उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2020

अब अगर आपको उपरोक्त दर से कम वेतन दिया जा रहा है. ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप जब भी शिकायत करें तो आपको जितना कम वेतन दिया जाता हैं. उसके दस गुना हर्जाने की मांग कर सकते है.

सेन्ट्रल न्यूनतम वेतन 2020

अगर आप उत्तराखंड राज्य में अवस्थिति सेन्ट्रल गोवेर्मेंट के किसी भी विभाग, पीएसयू आदि में ठेका, आउटसोर्स, डेलीवेजर आदि के रूप में काम करते हो. ऐसे में आपको सेंट्रल गोवेर्मेंट के सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है. अभी का लेटेस्ट Central Government Minimum Wages 01 October 2020 (Central Sphere) कितना मिलेगा.

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Minimum Wages in Uttarakhand Oct 2020

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