Sahara India Patna High Court PIL पुरे देश का पैसा वापसी व् फर्जीवाड़े की जाँच हो

Sahara India Patna High Court: पुरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता का पैसा वापस नहीं मिल रहा है। वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे तो अभी तक उनको सहाराकर्मियों द्वारा कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी विवाद के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा। जबकि असल वजह कुछ और है, जिसकी जानकारी हमने पटोरी समस्तीपुर से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए दिया। जिसके बाद सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइये जनता हैं कि पूरा मामला क्या है?

Sahara India Patna High Court PIL Order Hindi mein

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सहारा इंडिया को सभी जामकर्ताओं का पैसा वापस करने का आदेश दिया। जिसके तहत सहारा इंडिया को सेबी के रिफंड खाते में 25 हजार करोड़ रुपया जमा करना था। सहारा इंडिया जमाकर्ता सेबी के पास क्लेम करते और उनके पेपर को वेरीफाई करके पैसा वापस मिल जाता। जो कि सेबी के अनुसार सेबी ने क्लेम करने वाले सहारा जमाकर्ताओं का पैसा 2012 से 2018 तक दिया है। जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से लोगों को सेबी के पास क्लेम नहीं करने दिया और उनका पैसा पहले क्यू शॉप और फिर बाद में अलग-अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया।

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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने सहारा इंडिया को पैसा जमा कराने पर 2008 में रोक लगा दिया था। जबकि उसके बाद 2015 में सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। जिसके बाद भी पटोरी (Bihar) में सहारा इंडिया का ब्रांच चलता रहा और जमाकर्ताओं से गैर-क़ानूनी तरीके से पैसा वसूला जाता रहा। सभी जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया बोलकर धोखे से “हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी”, “सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड”, “सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहरयाण आदि सोसाइटी का कागज पकड़ाया जाता रहा। जिसका भंडाफोड़ हमने 16 फरवरी 2022 को पटोरी समस्तीपुर से किया। हमारे अपील पर पुरे देश एक जमाकर्ताओं से सहारा इंडिया के नाम पर एक झटके में पैसा जमा करवाना बंद कर दिया।

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सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के खिलाफ हमने पटोरी अनुमंडल पर 21 फरवरी 2022 को प्रदर्शन किया। जिसके बाद भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार के हर अधिकारियों को शिकायत भेजा। यही नहीं बल्कि कोई सुनवाई नहीं होने पर पुनः दिनांक 28.06.2022 को पटोरी थाना पर एकदिवसीय भूख हड़ताल कर भी रिमाइंडर भेजा। जब सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अंत में हार कर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसकी जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं।

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हमने पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका संख्या CWJC- 18511/2022 दायर कर पुरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा वापसी और सरकार के संरक्षण में चल रहे सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जाँच की मांग की। एक जनहित याचिका (PIL) का विचार सरकार के सामने न्याय की तलाश करना है, अगर यह महसूस किया जाता है कि सरकार किसी को उनके हितों और अधिकारों से वंचित कर रही है। हमारे जनहित याचिका को कोर्ट ने 20 जनवरी 2023 को बिना सुने ही फैसला दे दिया। हालांकि, हमारे सीनियर अधिवक्ता महाश्वेता चटर्जी ने बताया कि माननीय चीफ जस्टिस ने हमारे बहस को सुना भी नहीं शायद वो सहारा इंडिया के खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं।

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उन्होंने ने यह भी बताया कि हमारे याचिका को खारिज नहीं किया है और सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के पास जाने को कहा है।जबकि हमने पिछले 11 महीने में सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के पास ही दर्जनों पेटीशन लगाया है। उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई तभी पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभी हाईकोर्ट का आदेश का कॉपी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। जब हमारे पास Cout Order का कॉपी आ जायेगा तब हम आपको उसकी जानकारी देंगे। हम उसके बाद फिर से विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। आप हमारे गूगल फॉर्म को भर कर हमसे जुड़ें ताकि आगे की लड़ाई हम साथ ही साथ लड़ें।

सुरजीत श्यामल, अध्यक्ष, वर्कर वॉयस

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