दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी, किसको कब मिलेगा?

अगर आप दिल्ली राज्य में काम करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने राज्य में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) का आदेश जारी किया है। जिसका लाभ सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। आइये जानते हैं कि दिल्ली सरकार का कर्मचारियों के लिए क्या आदेश जारी किया है और किसको कब मिलेगा?

दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी

दिल्ली में 08 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक G-20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जायेगा। जिसमें विभिन्न देशों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्राध्यक्ष समेत, यूरोपीय संघ, आमंत्रित अतिथि देशों और प्रमुखों भाग लेंगें। दिल्ली सरकार द्वारा इस आयोजन की विशालता और साजो-सामान की व्यवस्था को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश के लिए अधिसूचना दिनांक 24/08. 2023 जारी किया है। जिसके अनुसार नोटिफिकेशन में उल्लिखित प्रतिष्ठानों को 08.09.2023 से 10.09.2023 तक छुट्टी घोषित किया गया है।

सभी कर्मचारियों को इस 3 दिन का सवैतनिक अवकाश

जिसके अनुसार नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जिले सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यवसाय के सभी नियोक्ता दिनांक 08 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक बंद रहेंगे। लेबर कमिश्नर ऑफिस द्वारा उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इस 3 दिन का सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) का मंजूरी दिया गया है। अब इसका सीधा मतलब है कि मालिक/कंपनी आपके सैलरी में से 3 दिन का पैसा नहीं काट सकते।

हिंदुस्तान के रिपोर्ट के अनुसार G-20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान सभी दुकानें, शैक्षिणक संस्थानें बंद रहेंगे। जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है।  उनके अनुसार देश से बाहर के मेहमान दुकान बंद होने से खरीदारी का लुफ्त नहीं उठा पायेंगे। जिससे उनको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी, किसको कब मिलेगा?

मालिक/कंपनी पैसे काट ले तो क्या करें?

अब ऐसे में आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि अगर दिल्ली सरकार के आदेश के बाद भी मालिक/कंपनी उपरोक्त आदेश को न माने और हमारे पैसे काट ले तो क्या करें? ऐसे में आपको सबसे पहले अपने कंपनी/मालिक को दिल्ली सरकार के इस आदेश से मौखिक अवगत करना है। जिसके बाद बात न बने तो आप लिखित सूचना दें। जिसके बाद भी अगर आपके पैसे वापस नहीं किए गए तो 15 से 20 दिन बाद उक्त आदेश के अनुसार अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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