Sahara India ka Pura Paisa Kab Milega अब दलसिंह सराय में होगा प्रदर्शन?

Sahara India ka Pura Paisa Kab Milega: सहारा इंडिया के पूरा पैसा भुगतान की मांग को लेकर पिछले दिनों 23 अगस्त 2023 को पटोरी अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन हुआ। अब इसके बाद दलसिंह सराय के जमाकर्ताओं के बीच भी पूरा पैसा भुगतान की मांग उठने लगी है। सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा ने विगत दिनों दलसिंहसराय के जमाकर्ता की बैठक की, जिसमें दलसिंह सराय अनुमंडल कार्यालय के समक्ष  04 सितंबर 2023 को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

Sahara India ka Pura Paisa Kab Milega

बताते चले की समस्तीपुर जिला के पटोरी से पिछले वर्ष फरवरी- 2022 में सहारा इंडिया के फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ था। जिसके बाद से सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के संयोजक सुरजीत श्यामल के नेतृत्व में फर्जीवाड़े की जांच व जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए जनआंदोलन/ जनशिकायत प्रशासन से लेकर बिहार सरकार व भारत सरकार के सभी संबंधित पदाधिकारियो को लगातार दिया जाता रहा है।
केंद्र /राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद माननीय पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुरजीत श्यामल बनाम भारत सरकार जनहित याचिका संख्या CWJC -23640/2022 के बाद बिहार सरकार की नींद खुली और सांस्थिक, वित्त विभाग पटना के द्वारा आदेश जारी किया गया। जिसके 1 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक पटोरी/ जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

Sahara India – BPID Act के तहत जिलाधिकारी समस्तीपुर

आपको बता दें कि BPID Act के तहत जिलाधिकारी समस्तीपुर जो की एक सक्षम प्राधिकारी हैं, जो वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करके अवैध तरीके से कार्य किया है। बिहार के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण नियम 2002 और 2004 के अधिनियम(इसके बाद BPID Act के रूप में संदर्भित) की धारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय संगठन हितों के खिलाफ कम कर रहा हैं।
निवेशक, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, कंपनी के उन लोगों की संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, यदि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो उस वित्तीय संस्थान के संस्थापक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्यों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। परिशिष्ट 4 और 5 में निहित निवेशकों द्वारा दायर शिकायत प्राप्त करने के बाद परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट/ सक्षम प्राधिकारी को निवेशकों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए था और फिर बीपीआईडी अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत प्रदान की गई कार्रवाई करनी थी।

जिला मजिस्ट्रेट परोक्ष रूप से Sahara India घोटाले को बढ़ावा?

शिकायत को दबाकर बैठे रहने से, जिला मजिस्ट्रेट परोक्ष रूप से पूरे भारत में करोड़ों रुपये के घोटाले को बढ़ावा दे रहे हैं, पटोरी और दलसिंह सराय केवल एक उदाहरण है और वास्तविक गरीब निवेशकों को उनके वित्तीय हक से वंचित कर रहा है।
सुरजीत श्यामल ने बताया कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप सोसाईटी के जमाकर्ताओं के लिए 5000 करोड़ देने का आदेश जारी किया है। जिसके बाद अमित शाह, केंद्रीय सहकारी मंत्री जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए “सहारा रिफंड पोर्टल” का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया, मगर यहां भी उन्होंने चालाकी से पुरा बकाया पैसा एकबार में न देकर मात्र 10 हजार रूपया पहली बार 45 दिन में देने का भरोसा दिलाया है।
अब भले ही आपका बकाया 10 या 50 लाख ही क्यों न हो अब सवाल यह है कि जिन जमाकर्ताओं का 10 हजार से ज्यादा की राशि बकाया हो तो शेष राशि कब तक दिया जाएगा। वह ना तो अमित शाह ने बताया है और ना ही उस नियम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। जिससे पटोरी के बाद अब दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के सहारा इंडिया जमाकर्ता सड़क पर उतरने को बाध्य हैं।
जिसके तहत 04 सितंबर 2023 को सुबह दस बजे दलसिंह सराय स्टेशन परिसर में जमा होकर दलसिंह सराय अनुमंडल के लिए पैदल मार्च करेंगे। जहां अनुमंडल पर सभा के बाद सरकार तक एक-एक जमाकर्ताओं का पूरा पैसा ब्याज समेत एक बार भुगतान की मांग का मांग पत्र सरकार को भेजा जायेगा।
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