Company PF Ka Paisa Na Jama Kare to Kya Karen, ऑनलाइन करें शिकायत

अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं। ऐसे में आपकी Company PF Ka Paisa Na Jama Kare to Kya Karen? आज हम आपको घर बैठे ऑनलाइन शिकायत की जानकारी देंगे। जिससे आपको पीएफ का पैसा आपको ब्याज समेत घर बैठे मिल सकता है।

Company PF Ka Paisa Na Jama Kare

अगर आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं. जहां 20 से 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में आपको कंपनी को आपकी सैलरी (बेसिक+डीए) का 12 फीसदी कर्मचारी का हिस्से का जमा करना होता है। आपकी कंपनी को भी ठीक उतना ही यानी 12 फीसदी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में अपना योगदान नहीं दिया है तो आप कंपनी के खिलाफ पीएफ का पैसा न जमा करने की शिकायत कर सकते हैं।

पीएफ खाते का स्टेटस

अगर आपके पास पीएफ खाता है। ऐसे में आपको अपने UAN Number को एक्टिव कर लेना चाहिए। जिससे आप अपने पीएफ खाते का स्टेटस खुद से घर बैठे चैक कर पायेंगे। आपको अपने PF Account में देखते रहना है कि आपकी कंपनी आपके सैलरी से जितना पीएफ काट रही है, उतना आपके पीएफ खाते में जमा कर रही है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी कर्मचारी के सैलरी से पीएफ का पैसा काट कर जमा तो कर देती है मगर कंपनी अपना हिस्सा जमा नहीं करती है। जिस PF Ka Paisa Na Jama की शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं।

PF Ka Paisa की शिकायत के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

अगर आपको पता चल गया कि आपकी कंपनी आपके पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रही है। ऐसे में आपको पीएफ विभाग के पास शिकायत करना होगा। जिसको साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जिसको आपको अपने शिकायत के साथ देना होगा। आपकी कंपनी आपका पीएफ का पैसा काट रही है और पीएफ खाते में जमा नहीं कर रही है, इसको साबित करने के लिए आपको सैलरी स्लिप और अपना पीएफ का अकाउंट स्टेटमेंट ही काफी है। जिसको आप ऑनलाइन ईपीएफ पोर्टल से पीएफ पासबुक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

EPF Online Complaint Portal

EPF मेंबर्स नए ईपीएफ आई-ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पैसा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो ईपीएफओ शिकायत पोर्टल पर अपने नए शिकायत दर्ज, पुराने शिकायत का रिमाइंडर, शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

Step by Step into EPF: A Guide to Employees' Provident Fund
  • Ram Niwas Bairwa (Author)
  • English (Publication Language)
  • 494 Pages - 04/27/2024 (Publication Date) - Atlantic Publishers and Distributors Pvt Ltd (Publisher)

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EPF Complaint Online कैसे दर्ज करें

पीएफ मेंबर्स को ईपीएफ शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न स्टेप का पालन का पालन करना पड़ेगा-

  1. ईपीएफओ शिकायत के ऑफिसियल वेबसाइट https://epfigms.gov.in/ पर विजिट करें।
  2. जिसके बाद ‘Register Grievance’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपनी शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए, यदि आपके पास यूएएन/पीपीओ नंबर/स्थापना नंबर है तो कृपया उचित स्थिति का चयन करें। अन्य का चयन तभी किया जाएगा जब आपके पास यूएएन/पीपीओ नंबर/स्थापना नंबर न हो।
  4. जिसके बाद अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और सुरक्षा कोड दर्ज करें।
  5. जिसके बाद ‘Get Details’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. अब आपको आपका नाम, यूएएन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  7. अब आपको ‘Get Otp’ बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
  8. अब आप Personal Details Section के अंतर्गत पीएफ खाता संख्या चुनें।
  9. अपने शिकायत की कैटेगरी सेलेक्ट कर अपने शिकायत को दर्ज करें।
  10. अब आप अंत में अपने शिकायत के पक्ष में ऊपर बताये डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जिसके लिए आपको “Choose File and the Attach” पर क्लिक करना होगा।

आपके शिकायत को सबमिट करने के साथ ही आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा। आपकी शिकायत का समाधान होने में 25 से 30 दिन का समय लग सकता है।

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