Central Govt Death Relief Fund – सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए मृत कर्मचारियों के लिए डेथ रिलीफ फण्ड डबल कर दिया है। आइये विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह लाभ कितना और कब से मिलेगा?
Central Govt Death Relief Fund मिलेगा EPFO
देश में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पीएफ खाता होता है। भारत में कर्मचारियों के पीएफ खाता को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जिस EPFO ने अपने सभी सदस्यों को राहत देने का फैसला किया है। EPFO ने सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलने वाला डेथ रिलीफ फंड के तहत एक्स-ग्रेशिया अमाउंट को तकरीबन डबल कर दिया है। जिससे देश के लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट को लाभ मिलने की उम्मीद है।
लाइव मिंट के रिपोर्ट के अनुसार पहले डेथ रिलीफ फंड पहले 8.8 लाख रुपया था। जिसको अब बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। EPFO का यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस तारीख के बाद किसी पीएफ सदस्य की मौत होने पर उनके परिवारजनों को 8.8 लाख की जगह 15 लाख रुपया मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इस फैसले को मंजूरी दी है। EPFO का सब्त सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
UPStox की खबर के अनुसार, EPFO ने यह भी फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स-ग्रेशिया अमाउंट में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी। जिससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में कर्मचारी परिवार को और ज्यादा आर्थिक मदद मिल पायेगा। EPFO ने 19 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि एक्स-ग्रेशिया राशि को 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। 15 लाख रुपये की यह राशि केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों (नामित या कानूनी वारिस) को स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।
Central Govt Death Relief Fund मिलेगा EPFO के तहत अब 15 लाख
EPFO ने महत्वपूर्ण बदलाव किये
आसान हुआ डेथ क्लेम
अगर अब पीएफ मेंबर्स की मृत्यु हो जाती और पैसा उसके नाबालिग बच्चे के बैंक खाते में जाना है तो अब इसके लिए गार्डियन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अब नाबालिग बच्चों के लिए क्लेम सेटेलमेंट करना पहले से आसान हो गया है।
आधार से जुड़ने का प्रकिया सरल
अभी भी कई मेंबर्स अपना आधार नंबर और UAN से लिंक नहीं करवा पाए या उसमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन का प्रोसेस पहले से काफी आसान कर दिया है। अब आधार से जुड़ी जानकारी सही कराने और लिंक करवाने में सदस्यों को परेशानी नहीं होगी।
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