Working Hours in Office in India | प्राइवेट कर्मचारी कार्य के घंटे का नियम?

अक्सर आपमें से बहुत से लोगों का सवाल होता हैं कि हम प्राइवेट कंपनी, किसी सरकारी विभाग में ठेके पर, किसी होटल, Factory, BPO, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या किसी भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishment) में काम करते हैं। ऐसे में हमारा कार्य के घंटे (Working Hours in Office) क्या होगा? हमें नियम के मुताबिक कितना घंटा काम करना चाहिए? आज हम आपके इसी सवाल को ध्यान में रखकर अपने इस पोस्ट के माध्यम से “Working Hours in Office in India कार्य के घंटे” की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आप इस पोस्ट को ध्यान से और अंत तक पढ़ें।

कार्य के घंटे (Working Hours in Office)

अगर आप कार्य के घंटे (Working Hours in Office) जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कारखाना अधिनियम,1948 की थोड़ी सी जानकारी बहुत जरुरी हैं। जिससे आप यह तय कर सकें कि आप इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं।

“कारखाना अधिनियम,1948 (Factory Act 1948) के अनुसार ‘कारखाने’ का अर्थ है ” कोई परिसर जिसमें वह क्षेत्र शामिल है जहां बिजली से चलने वाले कारखाने में 10 मजदूर और बिना बिजली से चलने वाला कारखाने में 20 मजदूर काम करता है तो वह कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है।”

Working Hours in Office in India कार्य के घंटे?

आपके कार्य के घंटे (Working Hours in Office) इसी Act में छुपा हैं। इसके लिए कारखाना अधिनियम के अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान रहा है कि किसी भी मजदूर को भोजनावकाश के अवधि को मिलाकर 8 घंटे की काम लिया जा सकता है। इस कानून के अनुसार व्यस्क आदमी (जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो) के काम का घंटा सप्ताह में 48 घंटे और एक दिन में 9 घंटे से अधिक नही होना चाहिए।

अगर किसी मजदूर/कर्मचारी से प्रतिनिद 9 घंटे काम लिया जा रहा है तो वह मजदूर सप्ताह में 6 घंटे ओवर टाईक का हकदार है। अधिनियम की धारा 51 के अनुसार ओवरटाईम किसी भी शर्त पर एक सप्ताह में 24 घंटे से ज्यादा नही होना चाहिए। इस अधिनियम 59 के अनुसार कोई मजदूर किसी भी दिन किसी भी एक दिन या अधिक दिन किसी कारखाना में काम करता है। किसी भी सप्ताह में चालिस घंटे, वह ओवरटाईम के संबंध में, अपने सामान्य दर की दो बार की दर से मजदूरी का हकदार होगा, यानि की दोगुणी मजदूरी।

What are the working hours in India?

इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भी नियम 20 से 25 के तहत काम के घंटे के बारे में निर्दिष्ट करता है कि एक दिन में काम के घंटे की संख्या एक वयस्क के लिए 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हर कामगार 7 दिनों की प्रत्येक कार्य अवधि में एक दिन के आराम के लिए हकदार है। इसके लिए साप्ताहिक छुट्टी की प्रावधान हैं।
किसी भी वयस्क कर्मचारी को इस अनुभाग में निर्धारित घंटों से अधिक समय तक काम करने की अनुमति या आवश्यकता हो सकती है, लेकिन किसी भी सप्ताह में यह 54 घंटे से अधिक और एक वर्ष में 150 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए बशर्ते कि स्टॉक की किसी भी अवधि के दौरान या खाते बनाने या किसी अन्य उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

Working hours in India for private companies as per law

कानून के अनुसार आगे कहा कि इस संबंध में कम से कम तीन दिनों की अग्रिम सूचना मुख्य निरीक्षक को निर्धारित तरीके से दी गई है और ओवरटाइम पर नियोजित कोई भी व्यक्ति पारिश्रमिक का हकदार होगा।

Private Company Rules for Employees

इस तरह के ओवरटाइम घंटे की गणना उसकी सामान्य पारिश्रमिक की दर से दोगुना होता हैं। कार्य के घंटे संबंधित शिकायत कहाँ करें? Where to complain about Working Hours?

दोस्त, इस तरह से आपको कार्य के घंटे (Working Hours in Office in India) की जानकारी हो गई हैं। अगर इससे सम्बंधित आपका कोई भी शिकायत हो तो अपने एरिया के सम्बंधित लेबर कमिशनर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसमें कंपनी या मालिक के द्वारा तय कार्य के घंटे (Working Hours in Office in India) भी हो सकता हैं या ओवरटाइम का भुगतान से भी सम्बंधित शिकायत हो सकता हैं। इसके आलावा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। समय मिलते हैं आपके सवाल का जवाब देने कि कोशिश करेंगे।

यह भी पढ़े –

Share this

44 thoughts on “Working Hours in Office in India | प्राइवेट कर्मचारी कार्य के घंटे का नियम?”

  1. Sir,
    I am an assistant Manager and leading shop worker team with partial operating job but I am reporting senior management. Today company started asking for forcefully resignisation from staff members as we have no union support with us and due to covid19 situation there is no jobs in market. Company has also started doing harassment by increasing work load and switching us to different location. Can we established union to support ourself?

    Reply
      • मै सर जानना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो मे प्राईबेट कर्मचारी को कितने समय का लंच मिलना चाहिए।

        Reply
        • पोस्ट में बताया तो है किसी भी मजदूर को भोजनावकाश के अवधि को मिलाकर 8 घंटे की काम लिया जा सकता है। इस कानून के अनुसार व्यस्क आदमी के काम का घंटा सप्ताह में 48 घंटे और एक दिन में 9 घंटे से अधिक नही होना चाहिए।

          Reply
  2. sir i am govt. employee in haryana zila sainik board narnaul on post chowkidar cum mali
    mujse yha 24 hours ki duty btaya gya h or week me only 1 rest or meri koi govt holiday ni hoti sir plzz help me m kya kru

    Reply
    • वो आपको गलत बोल रहे हैं. आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में जानकर मिले. उनसे बताएं. हेल्प मांगे. इसके साथ ही आप अपने विभाग से सर्विस रूल बुक की मांग करें. अगर वो नहीं दें तो लिखित में स्पीड/रजिस्टर्ड डाक से मांग करें. उसमें आपके ड्यूटी नियम कानून सब कुछ पता चलेगा.

      Reply
  3. Kya ek accountant ID act ke antargat aata hai jab wo kaam ek factory Mai Karen?

    Company salary katati hai working hours ke aadhar par jo ki 8.30 hours without lunch break & 9 hours with lunch.

    Aur kya easi Co. Policy par sign karna chahiye ek employee ko?

    Reply
  4. Dear sir

    My company is MNC . In my offer later 5 days working & also mentioned in company portal. But my manager told me you have to work on 6 days. When I complaint to hr also told me when your manager told you. You will have to work on 6 days. But my company headquartered Mumbai also closed on Saturday only open 5 day’s.
    Also my delhi office closed on Saturday and my manager & office staff not working in office

    Can I do complaint labour court?
    Suggestions me.

    Reply
    • हाँ, बिलकुल अगर आपके बात को प्रूफ करने के लिए प्रमाण है तो आप जरूर जा सकते हैं.

      Reply
  5. Sir mai sis security pvt Ltd me kaam karta hu mujhse mahim ke 30 din 12 ghante kaam karna padta hai Salary 13862₹ati hai mere kya adhikar hai aur mai kya kar sakta hu kripya vistar me bataye…. Dhanyavaad

    Reply
    • आपको हमारे ब्लॉग और यूट्यूब चैनल को देखना शुरू करना चाहिए। आपको धीरे-धीरे सब कुछ जानकारी मिलेगी।

      Reply
  6. Kisi bhi textile company me kaam karne wale kaamgaro ki sankhya kitni honi chahiye taki wo E.P.F lene ka hakdar ho?

    Reply
    • अलग-अलग एक्ट के अनुसार अलग-अलग ओवरटाइम करवाने का प्रावधान है. इसके लिए कुछ लिमिट तय किया हुआ है. उस लिमिट से ज्यादा नहीं करवा सकते.

      Reply
  7. Gi sar kese ho aap mera saval hai me steel plant previte limited me kam karta hu 12gante duty hai me ye Janna chahta hu aesi company me lanch time kitna hota hai our us time me company bahar ja sakte hain khane

    Reply
    • अभी तक का काम के घंटे का नियम पोस्ट में बताया हुआ है.

      Reply
  8. Agar koi bhi Pvt.ltd company hai to vo kitne hours work karwa sakti hai..????
    Kya pvt.ltd company khud he Apne works ki salary ,timing ,rules ,khud hi pvt.ltd company Tay karti hai

    Reply
    • अभी तक के नियम के अनुसार ऊपर पोस्ट में पूरी जानकारी दी हुई है

      Reply
  9. Hello sir,
    Mai ek kay kay facility pvt Ltd. Company me kam karti hu meri salary inhone 17500 lagai hai without pf kya aisa kyu or ye sabka pf kat rahe hai mera nahi yaha tak ki mere managers ka bhi to mera pf kyu nahi kat rahe hai kya aap isme meri kuch help kar sakte hai please

    Reply
    • अगर आपका बेसिक और डीए 15,000 से ज्यादा दिखाया होगा इसलिए पीएफ नहीं कट रहा होगा। आप एक बार पता करें

      Reply
  10. सर ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट मे आज भी 12 ,, 13 घण्टे की नौकरी करवाई जा रही है
    ना तो सैलरी स्लिप दी जा रही है ना ही एकाउंट मे सैलरी यहाँ तक की 15000 भी कैस मिलती है ऐसा नियम है क्या

    Reply
    • अभी तक तो नहीं था. मगर अब शायद जल्द ही सरकार वेज कोड कानून के तहत बना दे

      Reply
  11. I am associate in bank. Mere senior mujhe 5:00 , banking hours k baad rokne ki kosis karte hai aur mei lady staff hu, kya Karna chahiye aur niyam bataiye.

    Reply
    • अगर आपका बैंक का समय 5 बजे तक है और आपका सीनियर आपको उसके बाद रोकने की कोशिश करता है. इसमें आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपको काम/ओवरटाइम के लिए या फिर आपको उनकी नियत सही नहीं लग रही. आप अपनी सुरक्षा को अहमियत दें और सुप्रीम कोर्ट का विशाखागाइड लाइन पढ़ें

      Reply
  12. Sir.
    Main ek dukaan par account or marketing ki job krta hu.

    Working time 10.00 AM to 08.00 PM hai.
    Shop Act ke hisaab se 10 ghante kaam karwana sahi hai kya ?
    Or mujhe 1 saal mein 15 din ka holiday with all festival milti hai. Kya ye sahi hai ?
    Plz btaiye

    Reply
    • ऊपर हमने जानकारी दी है और आपके लिए भी 8 घंटे की ड्यूटी तय की गई है.

      Reply
  13. Sir meri duty 8-6 baje tak hai aur hamara security 6.10min per chutti karvata hai to unka sahi hai ya galat plz reply

    Reply
    • आपने क्या लिखा समझ ही न आया. ऊपर पोस्ट में जो जानकारी है आपके ऊपर भी लागु होगा

      Reply
  14. SiR may ak pvt. Conpni me kam karta hu 7-8 mahine huy he na koi jaynig letar diya or 10 ghante se jada kam karwate he or time bhi karwate he or payse bhi kam deyte he or seniyar nye logo kam karwate he or eljam lgate boss ko sikayat karte he

    Reply
    • आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं.

      Reply
    • आप इसके लिए अपने एम्प्लॉयर से ओवरटाइम की मांग कर सकते हैं. इसके साथ ही नहीं देने पर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं.

      Reply
    • देश के क़ानून की जानकारी ऊपर दी गई है कि कानूनन आपके कितना काम लिया जाना चाहिए।

      Reply

Leave a Comment