पुरे देश में लॉकडाउन के बाद ही सभी कोर्ट के साथ लेबर कोर्ट भी बंद कर दिया गया था. जिससे वर्कमैन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. अगर आपके नौकरी से जुड़ा कोई केस/विवाद लेबर कोर्ट दिल्ली में लंबित है. ऐसे में आपको इन्तजार होगा कि दिल्ली में Labour court कब खुलेंगे? आज हम इसी के बारे में लेटेस्ट जानकारी लेकर आये हैं.
Labour court कब खुलेंगे दिल्ली में?
दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट व सभी निचली अदालतों सहित लेबर कोर्ट की कार्यप्रणाली को 03 मई 2020 तक बंद कर दिया था. जिसके बाद हर 15 दिन का नोटिस जारी कर इसको विस्तार दिया गया. इस दौरान सिर्फ अहम् मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम की जाती रही है. मगर इस दौरान भी लेबर कोर्ट दिल्ली पूर्णतः बंद ही था.
Delhi Labour court lockdown orders
हमारे कई साथियों का Central Government Industrial Tribunal (CGIT)-cum-Labour Courts, राउज एवेन्यू दिल्ली में केस पेंडिंग हैं. इसके लिए जब हम 25 नवंबर 2020 को लेबर कोर्ट दिल्ली पहुँचें. वहाँ हमने CGIT कोर्ट नंबर 207 – 208 का ऑफिस को खुला पाया. मगर वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था. उक्त कोर्ट ने उपस्थिति स्टाफ ने केवल फाइल से देखकर हमारे केस के अगले डेट की जानकारी दी.
इसके साथ ही कहा कि हम अपना रिप्लाई आदि ऑनलाइन (ईमेल के द्वारा)/ऑफलाइन 11-12 रजिस्ट्री ऑफिस में फाइल कर सकते हैं. सभी डॉक्यूमेंटस का स्कैन कॉपी email – po.del-cgit@gov.in पर भेजना होगा. हाँ, मगर इस दौरान बहुत ही सीमित लोगों को ही कोर्ट गेट से एंट्री दी जा रही थी.
अब जब हम पुनः 22 फरवरी 2021 को कोर्ट (Labour Court) पहुँचे तो कोर्ट खुल चूका है. अब वहाँ CGIT Delhi की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है. जिसके बारे में पता किया तो CGIT Court No 207 के बाहर लगे लिस्ट के अनुसार 16 फरवरी 2021 – 19 फरवरी 2021 को जिनके केस का डेट था. उनको सीधे नोटिस निकाल कर क्रमशः 14 सितम्बर 2021 -17 सितम्बर 2021 का डेट दिया गया था.
जिसके बाद पता किया तो पता चला कि हाँ, अब सुनवाई शुरू हो गई है. आप लोग भी कोर्ट जाकर अपने केस का सुनवाई की डेट पता कर सकते हैं. हाईकोर्ट के आदेशानुसार पहले भी अर्जेंट मैटर की सुनवाई ऑनलाइन की जा रही थी. मगर इस दौरान अगर कोई पार्टी उपस्थित नहीं है तो उसको सुने बिना कोई आदेश पास नहीं गया है.
दिल्ली में Labour court कब खुलेंगे | CGIT- श्रम न्यायालय लेटेस्ट अपडेट्स हिंदी में
How can I complain to Labour court in Delhi?
अगर आप वर्कमैन के परिभाषा में आते हैं. ऐसे में मालिक/कंपनी के साथ नौकरी से जुड़े वाद-विवाद का निपटारा लेबर कोर्ट के द्वारा किया जाता है. मगर आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट नहीं जा सकते हैं. इसके लिए आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस के मार्फ़त आना पड़ता है. अगर आपको आपके कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस फाइल करना हैं तो आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करना पड़ेगा-
- आप अपने मांग/शिकायत पत्र खुद या रजिस्टर्ड यूनियन के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को डाक से भेजें.
- अगर आपके मांग/शिकायत पत्र पर कंपनी 15-20 दिन में समाधान/जवाब नहीं देता हैं तो,
- आप अपने एरिया के सम्बंधित लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत लगा सकते हैं.
- अगर लेबर कमिश्नर ऑफिस में 45 दिन के अंदर मामले का समझौता नहीं होता हैं.
- आप लेबर कमिश्नर को आपके मैटर को लेबर कोर्ट में रेफेरेंस को कह सकते हैं.
- जिसके बाद मामला सम्बंधित श्रम मंत्रालय के माधयम से लेबर कोर्ट रेफर कर दिया जाता है.
- जहाँ Labour Court में आपके केस की सुनवाई की जाती है और अंत में फैसला दिया जाता है.
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