EPF interest rate 2020-21 कब और कितना मिलेगा, घोषणा 4 मार्च को?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर (EPF interest rate 2020-21) की घोषणा कर सकता है. आगामी 04 मार्च 2021 को सीबीटी (Central Board of Trustees) की अहम बैठक श्रीनगर में होने वाली है. इस CBT मीटिंग में ही ब्याज दर पर प्रस्ताव का अटकल लगाया जा रहा है. विभाग के द्वारा Meeting का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके साथ ही कई न्यूज पोर्टल ने आशंका जताई हैं कि शायद सरकार इस बाद ब्याज दर घटा सकती है. जो कि पिछले वित् वर्ष के लिए 8.5 प्रतिशत थी.

EPF interest rate 2020-21 लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी

EPFO ने पिछले वित् वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर घटा कर 8.5 प्रतिशत कर दिया था. जो कि वित् वर्ष 2018-19 में 8% प्रतिशत था. अभी पीछे के आँकड़ों को पर नजर डालें तो विभाग द्वारा ब्याज की दर 2012-13 के बाद सबसे कम है. यही नहीं बल्कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों को वित् वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 8.65, 8.55% दिया था. जबकि वित् वर्ष 2015-16 के लिए EPF interest rate 8.8 प्रतिशत से थोड़ी अधिक क्रेडिट किया था. इसके साथ ही वित् वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 8.75 प्रतिशत ब्याज दर दी गई थी.

पीएफ ब्याज दर 2020-21 (EPF interest 2020)

आपमें से अधिकतर पीएफ मेंबर्स का सवाल होगा कि “पीएफ पर ब्याज कब मिलेगा”? ईपीएफओ विभाग ने वित् वर्ष 2019-20 के लिए 04 जनवरी 2021 को ब्याज दर का नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसकी राशि 8.5% की दर से पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में 9 जनवरी से क्रेडिट होना शुरू हो गया है. इसके उलट अभी तक 40 लाख पीएफ खाताधारकों का ब्याज KYC Mismatch के कारण पेंडिंग हैं. उम्मीद है कि इसको ईपीएफओ विभाग जल्द ही निपटारा करेगी.

अब ईपीएफओ द्वारा वित् वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर निर्धारण करना है. जिसका ब्याज 2020 वित् वर्ष के समाप्ति 31 अप्रैल 2021 तक क्रेडिट हो जाना चाहिए. जिसका निर्धारण सीवीटी के द्वारा ही किया जाता है. उसी CBT की मीटिंग 4 मार्च 2021 को श्रीनगर में होने वाली है. ऐसे अभी इस सीवीटी मीटिंग का एजेंडा तय नहीं है.

PF ka interest kab milega?

अब जैसा कि CBT Meeting 4 मार्च को होना तय है. जिसमें अगर PF interest 2020-21 का प्रस्ताव पास हो जाता है. जिसकी घोषणा केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा की जायेगी. इसके साथ ही Resolution को अप्रूवल के लिए वित् मंत्रालय में भेजा जायेगा. जिसके मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के निर्देशानुसार ईपीएफओ विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा. तब आपके पीएफ का ब्याज आपने अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू होगा.

CBT केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees)

CBT केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees), ईपीएफ एक वैधानिक निकाय है. जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) की धारा 5 ए के प्रावधानों के तहत किया गया है. जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, 15 राज्य सरकार के प्रतिनिधि, 10 कर्मचारी प्रतिनिधि, केंद्रीय पीएफ आयुक्त के साथ 10 कर्मचारी प्रतिनिधि और बोर्ड के सदस्य सचिव होते हैं.

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