सभी पीएफ मेंबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा मुफ्त इंश्योरेंस (EPF insurance death claim) का लाभ दिया जाता है। किसी पीएफ खाताधारक सदस्य के अचानक मौत पर उसके नॉमिनी को बीमा की राशि प्रदान की जाती है। जिसको EDLI स्कीम कहा जाता है। अभी तक के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 लाख रूपये और अधिकतम 6 लाख रुपया दिया जाता था। जिसको सरकार के द्वारा वृद्धि कर दिया गया है। जिसके बारे में हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
EPF insurance death claim | EDLI स्कीम क्या है?
EPFO सभी मेंबर्स को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करता है। EPFO द्वारा मेंबर्स को employees deposit linked insurance scheme 1976 (EDLI) के तहत कवर किया गया है। जिसमें किसी भी पीएफ खाताधारी कर्मचारी की सेवा के दौरान अचानक मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य को मुआवजा का भुगतान किया जाता है। जिसको EDLI (Employees Deposit Linked Insurance) कहते हैं।
सभी पीएफ खाताधारकों को पीएफ खाते में 3 Benefits का लाभ मिलता है – 1. EPF, 2. EPS. 3. EDLI । सभी पीएफ खाताधारकों को
EDLI स्किम (इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) की सुविधा दी जाती है। इसके लिए पीएफ अकाउंट होल्डर को कोई भी Extra Charge नहीं देना पड़ता है।
पीएफ खाताधारकों के नॉमिनी को 7 लाख
ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की 9 सितंबर 2020 की मीटिंग में फैसला लिया था कि पीएफ खाताधारकों के अधिकतम बीमा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपया किया जायेगा। जिसका ऑफिसियल नोटिफिकेशन दिनांक 29 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया है। जिस नोटिफिकेशन के अनुसार ईडीएलआई इंश्योरेंस (EDLI insurance) के तहत अब पीएफ मेंबर्स को न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जायेगा।
EDLI Claim कैसे होता है?
EPFO के सदस्य EDLI के लिए स्वत: नामांकित होते हैं। ऐसे में पीएफ के एक्टिव मेंबर की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी, परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारी EDLI Benefits के लिए क्लेम कर सकता है। आप EDLI Claim ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
EDLI Claim online कैसे करें?
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अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है। आपने अपना पीएफ अकाउंट का UAN नंबर एक्टिव कर रखा है तो खाते में तुरंत ही अपना नॉमिनी ऐड कर लें। अगर पीएफ मेंबर के खाते में EDLI Claim online करना हो, तो यूयूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। जिसमें Home Page पर लॉगिन ऑप्शन के नीचे EDLI insurance के लिए ऑनलाइन क्लेम करने के लिए “Death claim filing by beneficiary” ऑप्शन पर में फॉर्म 20, 10D और फॉर्म 5(if) को सबमिट करेंगे।
EDLI Claim form
अगर किसी कारणवश पीएफ मेंबर ने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर UAN अकाउंट में नॉमिनी नहीं ऐड कर रखा है। इस स्थिति में आपका नॉमिनी या परिवार का सदस्य EDLI Claim ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकता है। PF खाताधारक के नॉमिनी या परिवार के सदस्य को पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन फार्म जमा करना पड़ेगा। उनके बताये निर्देशानुसार आपको EDLI Claim की राशि मिल पायेगी।
EPF insurance death claim पीएफ खाताधारकों के नॉमिनी को 7 लाख रुपया मिलेगा
EDLI scheme benefits के रूप में अतिरिक्त लाभ –
जब किसी पीएफ खाताधारक की अचानक (सेवाकाल) में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जब उसका नॉमिनी/परिवार का सदस्य/उत्तराधिकारी EDLI Claim करता है तो उस क्लेम के साथ निम्न बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं-
- PF amount : पीएफ मेंबर के PF खाते में एम्प्लोयी शेयर तथा एम्प्लायर शेयर का कुल जितना पैसा होगा। वह पूरा पैसा ब्याज सहित नॉमिनी/परिवार के सदस्य को मिलेगा।
- EPS pension amount : यदि पीएफ मेंबर ने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की थी, तो सर्विस के हिसाब से पेंशन की राशि मिल जाएगी। मगर इसके उलट अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली थी। ऐसे में उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य को मासिक पेंशन मिलने लगेगा।
- EDLI insurance amount : EDLI इंश्योरेंस अमाउंट Calculation के मुताबिक दी जाती है, हालांकि अब यहां पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए फिक्स हैं और अधिकतम 7 लाख रुपए तय किया गया है। आपके Calculation के हिसाब से जो भी रकम होगी। वह पीएफ मेंबर के नॉमिनी को दे दी जाती है।
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नमस्कार,
मेरे पिताजी ने कुल 36 साल निजी कम्पनी में कार्ये किया था । जो की २ भाग में थी । 18 साल सन 1989 तक एक कम्पनी में ओर 18 साल सन 2006 तक एक कम्पनी में।
दोनो कम्पनी में अलग PF नम्बर होने के कारण अभी पिताजी को केवल एक ही PF account की पेन्शन मिल रही हाँ । तथा सन 1989 से पूर्व किया हुआ 18 साल की पेन्शन अभी नही मिल रही हैं ।
तो प्लीज़ मेरी हेल्प करे मुझे अभी क्या करना चाहिए ।
आपने पीएफ खाता नंबर बदल लिया होगा
Sir I applied for EDLI scheme. The money of this scheme comes together or in installments. Please sir it would be very kind to tell you once.
One time.
sir mere brother ki death 2019 me huyi hai ab tak death claim nahi kiya hai aur na hi koi nominee hai .is case me kya hum death claim kar sakte hain.
जैसे की आपने बताया काफी समय बीत चूका है ऐसे में आप देरी के रीजन के साथ ऑफिस में जाकर बात करें और उनकी सहायता से आगे की कार्रवाई करें