Sahara India Supreme Court Latest News – जमाकर्ताओं के पैसा वापसी का आदेश जारी?

Sahara India Supreme Court Latest News: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के अपील पर सेबी रिफंड खाते से सहारा समूह कॉपरेटिव सोसाइटी जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रूपये के भुगतान का आदेश जारी किया है। आइये जानते हैं कि यह आदेश कब और किस याचिका में जारी किया गया है? अब ऐसे में आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है तो कब और कैसे मिलेगा? हालांकि कुछ न्यूज और यूट्यूब चैनल के द्वारा पहले ही सहारा इंडिया/सोसाइटी दिल्ली हाईकोर्ट के मामले में 5000 करोड़ भुगतान के आदेश का खबर वायरल कर दिया गया था। जो कि सही नहीं था और जिसकी हमने पूरी सही और डिटेल जानकारी दी थी।

Sahara India Supreme Court Latest News

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिनाक पानी मोहंती नामक व्यक्ति के जनहित याचिका में केंद्र सरकार के तरफ से दायर हस्तक्षेप आवेदन (Intervention Application) की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। भारत सरकार की अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार के द्वारा यह फैसला जारी किया गया है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

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आपको बता दें कि उक्त मामले में भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था। उन्होंने सहारा सेबी रिफंड खाते Rs. 23,937 Crores में से 5 हजार करोड़ रूपये सहारा समूह सोसाइटी के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए ट्रांफर करने के लिए निर्देश की मांग की। माननीय कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को बहस की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा कि सेबी के पास “सहारा-सेबी रिफंड खाता” में 24,979.67 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं। जो कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्देश के अनुसार जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त राशि सहारा इंडिया ने 15,569.27 करोड़ रुपये रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा कराये गए हैं तथा 2253 करोड़ रूपये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से लेकर सेबी के खाते में जमा कराये गए हैं। यह निवेदन किया जाता है कि, इस प्रकार कॉर्पस जो “सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट” में पड़ा है, वह राशि सहारा समूह सहकारी समिति लिमिटेड का ही है।

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आगे उन्होंने बताया कि “सहारा सेबी रिफंड अकाउंट” में जमा राशि अप्रयुक्त पड़ी है और सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतों का सिलसिला जारी है। अगर रु. 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के आपस ट्रांसफर किये जाते हैं तो सहारा समूह के सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया संवितरित करना उचित और न्यायसंगत होगा।

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जिसके बाद भारत सरकार के वकील श्री तुसार मेहता ने माननीय कोर्ट से अनुरोध किया कि सहारा ग्रुप सोसाइटी जामकर्ताओं का भुगतान पूर्व जज के सुपरविजन में पारदर्शी तरीके से सही जमाकर्ताओं की पहचान कर देने का निर्देश दिया जाए। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PINAK PANI MOHANTY vs. UNION OF INDIA मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप आवेदन (Intervention Application) पर 29 मार्च 2023 को निम्न महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है-

  1. “सहारा-सेबी रिफंड खाता” में 24,979.67 करोड़ पड़े कुल राशि में से 5000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास ट्रांसफर किए जाएं। सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) सहारा समूह के  वास्तविक जमाकर्ताओं को उनके बकाये के विरुद्ध जमा राशि और उनके दावों का प्रमाण और सबूत जांच कर पैसा जमाकर्ताओं के बैंक खाते में भुगतान करेगा।
  2. संवितरण की निगरानी न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता की सहायता से केंद्रीय रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के द्वारा सही जमाकर्ताओं की पहचान कर किया जाना है।
  3. इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रु. न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी को प्रति माह 15 लाख मानदेय का भुगतान और श्री गौरव अग्रवाल को रु. 5 लाख प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाए।
  4. हम निर्देश देते हैं कि सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द और अधिकतम 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाए। जिसके बाद बचा राशि को पुनः सहारा सेबी रिफंड खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए।

आपको बता दें कि पटोरी में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ के बाद जमाकर्ताओं के द्वारा देश में पैसा वापसी की मांग उठने लगी। जिसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने का आदेश जारी किया था। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम हमने आपको दी बल्कि साथ ही सहारा इंडिया का पैसा क्लेम करने का पेटिशन का कॉपी भी दिया।

सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा कब मिलेगा?

पुरे देश के सहारा इंडिया सोसाइटी जमाकर्ताओं ने हमारे पेटिशन के माध्यम से सेन्ट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) पास क्लेम करना शुरू किया। आपने लाखों की संख्या में हमारे क्लेम पेटिशन से क्लेम करने के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा। आप हमारे पेटिशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने उसमें लिखा है कि आपका पैसा सहारा इंडिया में था जिसको सोसाइटी में जबरन/धोखे से कन्वर्ट कर दिया। इसलिए भारत सरकार के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि सहारा सेबी रिफंड खाता का पैसा आपका (Sahara India जमाकर्ताओं) है और आप बड़ी संख्या में शिकायत किये जा रहे हैं। जिसके बाद ही शायद सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है।

Sahara India Supreme Court Latest News – जमाकर्ताओं के पैसा वापसी का आदेश जारी?

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अब आपका सवाल होगा कि अब सहारा इंडिया का पैसा कैसे और कब तक मिल पायेगा? आपको सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) ऑफिस में क्लेम नहीं किया है तो अभी से भी क्लेम कर दें। हम आपके लिए पोस्ट के अंत में नीचे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पैसा क्लेम वाला पोस्ट दें रहे हैं। जिसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार का अगले स्टेप का इन्तजार करें। जिसकी एक-एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे।

सहारा इंडिया के पैसा क्लेम करने के लिए आवेदन का Format

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2 thoughts on “Sahara India Supreme Court Latest News – जमाकर्ताओं के पैसा वापसी का आदेश जारी?”

  1. Sir Mera Paisa agent ne stars multipurpose co-operative society Ltd mein invest Kiya hai kya bo bhi milega jisme double milna tha … Or kya hm Central register mein claim kr de Fd ke liye

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