Online RTI File Kaise Kare, ऑनलाइन पोर्टल rtionline.gov.in

भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पुरे भारत में लागू किया गया था। इस अधिकार के तहत भारत में रहने वाला नागरिक अपने सरकारी विभाग से Record/जानकारी पाने का अधिकार रखता है। अब घर बैठे भी ऑनलाइन आरटीआई फाइल की जा सकती है। आइये जानते हैं कि Online RTI File Kaise Kare?

Online RTI File Kaise Kare

आरटीआई एक्ट के द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी संस्था से जुड़ी जरूरी सूचना प्राप्त की जा सकती है। कुछ सरकारी क्षेत्रों को छोड़कर जिनमे देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल शामिल है, भारत के सभी नागरिकों को लगभग हर सरकारी अधिकारी, या सरकार के मंत्रालयों से जानकारी हासिल करने का अधिकार देती है।

ऑनलाइन आरटीआई के तहत, यदि आप किसी भी प्रकार के लोक सरकारी कार्य, या अपने क्षेत्र से जुड़े किसी भी सरकारी सूचना के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप आरटीआई की मदद ले सकते हैं। आरटीआई को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल किया जा सकता है। अपने इस लेख में, हम आपको ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें इसके बारे में बताएंगे।

आरटीआई RTI, क्या है?

आरटीआई को सूचना का अधिकार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे Right to Information कहते हैं। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है, जिससे कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक अपने या समाज के हितों से जुड़े प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए इसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। सरकार की यह कार्यों में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ही 2005 में आरटीआई एक्ट की शुरुआत की गई थी।

सरकारी कार्य में होने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए और लोगों के लिए, सरकार के द्वारा बेहतर कार्य करने में यह अधिनियम एक विशेष भूमिका रखता है। नागरिक का यह मूलभूत अधिकार सरकार को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आरटीआई को आर्टिकल 19 आर्टिकल 2(1) से मिला, एक मौलिक अधिकार यानी Fundamental Right माना गया है।

घर बैठे आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें?

यदि आपको भी सरकारी कार्यों से जुड़े कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, तो आप घर बैठकर ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के लिए आपको rtionline.gov.in पर जाना होगा। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर 2538 पब्लिक अथॉरिटी उपलब्ध है, जिनसे जुड़े आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें। इसके लिए हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

  • आरटीआई फाइल करने के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट rtionline.gov.in पर विजिट करना होगा।rti online portal
  • लोगिन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आप वेबसाइट के मैन्युबार में आरटीआई आवेदन करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे।
  • जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर दिए गए सभी दिशानिर्देशों को पढ़कर, नीचे दिए गए बॉक्स के बटन पर क्लिक कर दे, फिर आप इसे सबमिट बटन पर जमा कर दे।
  • आरटीआई सबमिट करते ही आपके सामने ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म खुलेगा।
  • इस फॉर्म में आप सभी जरूरी जानकारियां भरेंगे। जैसे आपको किस मंत्रालय विभाग या निकाय का चयन करना है।
  • इसके बाद आप लोक प्राधिकारी का चयन करेंगे।
  • अपना व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और पता दाखिल करेंगे।
  • रिक्वेस्ट डिटेल जैसे नागरिकता आवेदन गरीबी रेखा से नीचे है, या नहीं के बारे में सभी जानकारियां भरेंगे।
  • आरटीआई के तहत आपको 3000 शब्दों तक का अनुरोध आवेदन करने की क्षमता दी जाती है।
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे।
  • आप इन दस्तावेजों को अपलोड कर दें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड को डालकर अपने फॉर्म को सबमिट कर दो।
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आरटीआई ऑनलाइन पेमेंट

RTI फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आरटीआई फाइल करने के लिए, आपको मेक पेमेंट पर जाना होगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी। इस पंजीकरण संख्या को आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में आपको अपनी शिकायत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस पंजीकरण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपका ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने का काम पूरा हो जाएगा।

आरटीआई में ध्यान रखने वाली बात।

  • rtionline.gov.in के पोर्टल पर नागरिक केवल केंद्रीय सरकार में सार्वजनिक अथॉरिटी से ही RTI आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य लोक प्राधिकारी से आरटीआई आवेदन के लिए, आपको अपने राज्य की आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस।

आपके द्वारा आरटीआई ऑनलाइन फाइल किए जाने के बाद, समय-समय पर आपको इस में होने वाले progress process के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए आपको ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस बीच-बीच में चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको वापस से rtionline.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहां पर menu bar मे स्टेटस देखने के लिए आपको व्यू स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके द्वारा की गई, आपके सामने आ जाएगी।

आरटीआई फाइल करते समय आवश्यक नियम।

भारत के किसी भी नागरिक को आरटीआई फाइल करने, और भारतीय सरकारी दफ्तरों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीआई फाइल करते समय किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी पूछी जा सकती है। जिसमें केंद्रीय, राजकीय और स्थानीय संस्थाएं शामिल है। जिनकी  स्थापना भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर में हुई है।

आवेदन को करते समय आवेदक को यह ध्यान रखना चाहिए, कि वह जिस संस्था से सवाल पूछना चाहता है, उसके बारे में उसे सटीक जानकारी हो। आवेदन करने के लिए आपको आईटीआई का ₹10 का शुल्क जमा करना होता है। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अलग-अलग राज्यों के आधार पर सूचना का अधिकार के तहत, आवेदन करने के लिए ₹8 से लेकर ₹100 तक का शुल्क देना पड़ता है।

आरटीआई आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर, आपको अपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है ।और यदि कोई जरूरी जानकारी मांगी गई है, तो हो सकता है, कि आपको 48 घंटों के भीतर ही, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं, जिन्हें आम नागरिक के साथ साझा नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसे कारणों को लेकर के आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आवेदन में आपकी बात स्पष्ट तौर से नहीं लिखी गई है, या आपकी कोई डिटेल अधूरी है, यह आवेदन की राशि गलत रूप से दी गई है, तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

आरटीआई के अंतर्गत कौन सी धाराएं काम करती हैं?

  • आरटीआई आवेदन करने के लिए आपको भारतीय संविधान में धारा 6(1) के तहत आवेदन करने का अधिकार है।
  • भारत 6(3) में यदि आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है, तो आपको विभाग कि इस धारा में सही विभाग में भेजने में 5 दिनों का समय मिलता है।
  • धारा 7(5) के अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले धारक यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को आरटीआई शुल्क में छूट होती है।
  • धारा 7(6) अंतर्गत अगर RTI का जवाब 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो आपको सूचना निशुल्क Information प्रदान की जाएगी।
  • धारा 6 (8) के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है, तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जा सकती है।
  • धारा 8 (1) के अंतर्गत यदि आरटीआई के तहत नागरिकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, तो इससे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। और विभाग की आंतरिक जांच भी प्रभावित होती है।
  • धारा 19(1) के अंतर्गत यदि आरटीआई का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं प्राप्त होता है, तो आप इसकी शिकायत प्रथम अपील अधिकारी को कर सकते हैं।
  • धारा 19(3) के तहत यदि आप के प्रथम अपील का भी जवाब नहीं मिलता है, तो आप 90 दिन के अंदर दूसरी अपील दूसरे अधिकारी से कर सकते हैं।

आरटीआई से जानकारी मांगने का तरीका।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी विभाग से उनकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट के आधार पर भी कोई भी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। मान लीजिए कि यदि कोई सरकारी अस्पताल में गरीब मरीज के लिए कितनी दवाई आई थी, और उसमें से कितनी बांटी गई उसका कोई भी तथ्य आपको नहीं दिया जा सकता है।

यदि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कि किस डिपार्टमेंट में कितने रिक्त पद है और कितने आवेदन हुए और कितने लोगों को जानकारी मिली। इनके बारे में भी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी संस्था से उसके गोपनीय जानकारी नहीं मांग सकते हैं।

निष्कर्ष-

आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य, भारत के लगभग सभी सरकारी विभागों की जवाबदेही को जनता के प्रति तय करना है, और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। ताकि किसी भी तरीके का सरकारी भ्रष्टाचार ना हो सके। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों को ताकतवर बनाता है। और भारतीय नागरिकों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग को भी इसी लिए गठित किया गया है।

सूचना के अधिकार में ऐसी जानकारियां विधान मंडल सदस्य को देने से इंकार नहीं की जा सकती है,तो उसे किसी आम व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे के स्कूल के टीचर गैर हाजिर हैं, आपके आसपास सड़कों की हालत खस्ता हो या किसी सरकारी अस्पताल में हो या किसी विभाग आपसे रिश्वत कोई मांगता है, या राशन की दुकान पर आपको राशन होते हुए भी राशन ना मिले, तो आप आरटीआई के तहत आवेदन कर सकते हैं।

FAQs:-

Q-ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए, क्या गरीबी रेखा से नीचे वालों को भी फीस देनी होती है?
Ans-नहीं 2012 के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आरटीआई फीस का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फीस में छूट पाने के लिए उन्हें अपना बीपीएल का राशन कार्ड या प्रमाण पत्र अटैच करना होता है।

Q-RTI Online portal पर किसी लोक प्राधिकारी से भी प्रश्न kiye जा सकते हैं?
Ans- सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय या, लोक जिलाधिकारियों के विभागों से आरटीआई में उल्लेख किए गए, केंद्रीय लोक प्राधिकारी से आवेदन कर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

Q-राज्य लोक अधिकारियों से आरटीआई के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं?
Ans- राज्य लोक अधिकारियों को आरटीआई आवेदन के लिए राज्य से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है ।आरटीआई online.gov.in पर केवल केंद्रीय लोक प्राधिकारी से आवेदन किया जा सकता है।

Q- आरटीआई देश के किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है?
Ans- भारतीय आरटीआई 2005 अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

Q- भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षण में सूचना का खुलासा करने से छूट है?
Ans- आरटीआई इनफार्मेशन एक्ट के तहत धारा 8 में सूचना का खुलासा करने से छूट है।

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