Delhi Government Bonus Order 2023: दिल्ली सरकार ने राज्य में काम करने वाले ठेकेदारों के द्वारा बोनस भुगतान न करने के शिकायत के आधार पर 11 अक्टूबर 2023 को एक एडवाइजरी जारी किया है। दिल्ली में ठेकेदार के माध्यम से विभिन्न विभागों में वर्कर/ठेका कर्मचारी काम करते हैं। जिनको बोनस नहीं मिलने का शिकायत मिलती रहती है। आइये जानते हैं कि उसके बाद दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के द्वारा क्या एडवाइजरी जारी किया गया?
Delhi Government Bonus Order 2023
दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने बताया कि पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट एक केंद्रीय कानून है। जो कि सभी प्राइवेट कंपनियों और संस्थानों साथ ही M/S ICSIL पर लागू होता है। जिसमें एकाउंटिंग वर्ष के दौरान 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे।
Payment Of Bonus Act कर्मचारियों/श्रमिकों को मूल और महंगाई भत्ते का 8.33% न्यूनतम भुगतान बोनस प्रदान करता है। बोनस लेखांकन वर्ष की समाप्ति के 8 महीनों के भीतर देय होता है, हालाँकि, दीपावली से पहले बोनस का भुगतान करने की प्रथा है।
Contract Worker Bonus Act Delhi 2023 in hindi
आगे एडवाइजरी में कहा गया है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में, प्रतिष्ठान/ठेकेदार बोनस का भुगतान न करने के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं और अभियोजन के अलावा, बोनस की देय राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है।
आउटसोर्स श्रमिकों/कर्मचारियों को बोनस का वितरण
श्रम आयुक्त ने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों पर भी ध्यान आकर्षित किया कि प्रमुख नियोक्ता अपने संबंधित ठेकेदारों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है। कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न होना एक गंभीर मुद्दा है. और सभी प्रमुख नियोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आगामी दीपावली त्योहार सीजन में अपने ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स श्रमिकों/कर्मचारियों को बोनस का वितरण सुनिश्चित करें।
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