Bihar Voter Enumeration Form 2025: भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के मतदाता सूची उपडेट करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। जिसके तहत बिहार के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Summary Revision) का नाम दिया गया है। जिसके तहत सभी मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) ऑनलाइन/ऑफलाइन भरना होगा। जो मतदाता इस फॉर्म को नहीं भरेंगे उनको आगामी चुनाव में वोट डालने से वंचित कर दिया जायेगा।
Bihar Voter Enumeration Form 2025 कैसे भरें
अभी बिहार में विधान सभा चुनाव 2025 होना है। जिसके ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के वोटरों का एक तरह से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है। जिसके बाद सभी को फिर से अपना नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। जिसके लिए आपको वोटर्स को एक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरना होगा। जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि जन्म तिथि का प्रमाण एवं जन्म स्थान का प्रमाण के लिए देना होगा। जिसके लिए कुछ शर्ते रखी गई है। जिसके बारे में आपको हम पाने इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं।
Bihar Enumeration Form: Overview
अभियान का नाम | मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 |
फॉर्म का नाम | गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) |
आयोजक | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) |
सर्वेक्षण अवधि | 25 जून 2025 – 26 जुलाई 2025 |
ड्राफ्ट लिस्ट जारी | 1 अगस्त 2025 |
फाइनल लिस्ट जारी | 30 सितंबर 2025 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन (BLO के माध्यम से) |
आधिकारिक पोर्टल | voters.eci.gov.in |
बिहार वोटर एन्यूमरेशन 2025 का उद्देश्य
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार Bihar Voter Enumeration 2025 का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को उपडेट करना है। जिसके साथ ही सभी पात्र नागरिकों का सही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज करना है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या फिर गलत जानकारी दर्ज है, ऐसे में आप मतदान नहीं कर पायेंगे। जिसके लिए आपको इस अभियान के तहत एक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरना होगा। यह अभियान निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण है-
- अगर आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो आपका नए मतदाता में नाम जोड़ा जायेगा।
- वोटर के नाम, पता या अन्य जानकारी को उपडेट किया जा सकता है।
- मतदाता सूची को उपडेट करना।
- सही वोटर की पहचान करना ताकि पात्र नागरिक को मताधिकार का अधिकार मिले।
आवश्यक दस्तावेज
- केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)
- सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।
- राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
- सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
Bihar Voter Enumeration Form 2025 कैसे भरें, जाने प्रक्रिया
Bihar Voter Enumeration Form Online कैसे भरा जायेगा?
अगर आप बिहार के मतदाता है तो आपको वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन गणना प्रपत्र प्रारूप भरना होगा। जिसमें अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो केवल आपको गणना प्रपत्र प्रारूप के साथ उस वोटर लिस्ट का स्वहस्ताक्षरित कॉपी संलग्न करना होगा। जिसमें आपको अन्य कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगा।
अगर आपका जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है। जिसके लिए आपको अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए ऊपर दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करना होगा।
अगर आपका जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ है। ऐसे में अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए ऊपर दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें। आपको साथ ही पिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए ऊपर दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करायें।
अगर आपका जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है। ऐसे में आपको अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए ऊपर दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करायें। जिसके साथ ही आपको अपने माता और पिता के जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए ऊपर दी गई सूची में से उपलब्ध करना होगा। यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध करायें।
Bihar Voter Enumeration Form Online Apply
आपको बिहार मतदाता सूची उपडेट कराने के लिए Enumeration Form ऑनलाइन भरने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा-
Bihar Voter Enumeration Form
- आपको Enumeration Form भरने के लिए पर विजिट करना होगा।
- जिसमें आप जैसे ही ऊपर दिए लिंक को क्लिक करेंगे, आपका EPIC नंबर मांगा जायेगा।
- जिसको सर्च करने के बाद आपका वोटर आईडी का डिटेल देखेगा।
- पेज पर नीचे अपना मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे तो ओटीपी आएगा।
5. आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जायेगा और फिर आपको अपना फोटो, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, उनके ईपीएफ के साथ (ऑप्शनल) के अंत में पत्नी का नाम ( अगर हो तो) के बाद अपना हस्ताक्षर उपलोड कर NEXT का बटन क्लिक करना है।
6. उसके बाद आपको देलेकरशन को सलेक्ट करना होगा। जिसमें आपको हमारे लेख में ऊपर दिए लेख के अनुसार अपना ऑप्शन सलेक्ट करना होगा और दस्तावेज सबमिट करना होगा।
7. अंत में फॉर्म पूरा भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपको Acknowledgement नंबर मिलेगा। जिसको संभाल कर रखना है. आपके घर पर BLO आकर वेरीफाई करेगा।
Bihar Voter Enumeration 2025 की अंतिम तिथि
कार्यक्रम | दिनांक |
घर-घर सर्वेक्षण | 25 जून 2025 – 26 जुलाई 2025 |
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी | 1 अगस्त 2025 |
दावा और आपत्ति की अवधि | 1 अगस्त 2025 – 1 सितंबर 2025 |
फाइनल मतदाता सूची जारी | 30 सितंबर 2025 |
आपको उपरोक्त तारीखों को लिख कर रख लेना चाहिए, क्योंकि इसी महीने 26 जुलाई तक फॉर्म जमा न करने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जायेगा। जिससे आप आगामी चुनाव में वोट देने से वंचित रह जायेंगे।
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