ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव के लिए संसद में पेश हुआ बिल, कितना कारगर?

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो केंद्र सरकार ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव करने जा रही हैं. इसके लिए संसद में बिल पेश किया गया हैं. अभी तक के नियम के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूरा के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हक़दार होता था. मगर इस बदलाव के बाद 1 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आप ग्रेच्युटी के हक़दार हो जायेंगे. आइये हम जानते हैं कि इस बदलाव से आपके आने वाले समय में कितना और किस-किस को फायदा मिलेगा.

ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव

देश के केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार ने शनिवार को श्रम कानूनों से जुड़े तीन बिल संसद में पेश हैं. जिसमें से एक कोड और सोशल सिक्योरिटी, 2020 में कई नए प्रावधान जोड़े गए है. जिसमें की एक ग्रेच्युटी को लेकर है. इसके बारे में बताया जा रहा हैं कि बदलाव के बाद ग्रेच्युटी पांच साल की जगह एक साल में मिल सकती है.

इस बार कोरोना काल में जहाँ स्कुल कॉलेज बंद हैं. वही दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे दौरान केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानून बदलाव जुड़े तीन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया हैं. जिसमें ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी हेल्‍थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्‍ट्रीयल रिलेशंस कोड 2020 व सोशल सिक्‍योरिटी कोड 2020 शामिल है. इसके बारे में बताया जा रहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड में कई नए प्रावधान जोड़े गए है. इसमें एक प्रावधान ग्रेच्युटी को लेकर है. इस बदलाव् के बाद ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी 5 साल की जगह 1 साल में पा सकते हैं.

केंद्र सरकार द्वारा दावा किया जा रहा हैं कि सोशल सिक्‍योरिटी कोड 2020 के नए प्रावधानों से फिक्सड टर्म बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मोदी सरकार ने फिक्स टर्म को क़ानूनी मान्यता दी हैं. जिसके तहत लगातार चलने वाले कामों में धरल्ले से नियत समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे जा रहे हैं. अब ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव से 5 साल पुरे करने की जरुरत नहीं होगी. इसके ऐसे भी कह सकते हैं कि कानून बदलने के बाद 1 साल की सेवा पूरा करते ही आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जायेंगे.

सोशल सिक्‍योरिटी कोड 2020

अब यह तभी हो पायेगा जब सोशल सिक्‍योरिटी कोड 2020  बिल संसद में पेश होने के बाद दोनों सदन यानि लोकसभा और राज्य सभी दोनों से पारित कराया जाएगा. इसके बाद गजट नोटिफिकेशन निकलते ही ये कानून बनेगा. उसके बाद ही इसके सभी नियमों के बारे में जानकारी मिल पाएगी.

क्या होता हैं ग्रेच्युटी एक्ट?

क्या होता हैं ग्रेच्युटी एक्ट? ग्रेच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले नियति समय पूरा करने के बाद दिया जाता हैं. किसी भी निगम या कंपनी में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है.

Paymnet of Gratuity Act, 1972 के अनुसार, कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है. इस कानून के तहत कर्मचारी वह जिसको कंपनी पे रोल पर रखती है. किसी भी ट्रेनी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है. अभी ग्रेच्युटी के तहत मिली 20 लाख तक की राशि पर tax नही देना पड़ता है. अगर किसी प्रतिष्ठान में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो यह कानून वहां लागु होगा.

ग्रेच्युटी की गणना (Gratuity Calculation) कैसे करते हैं?

ग्रेच्युटी की गणना करने में कर्मचारी के अंतिम सैलरी का मूल वेतन (Basic) और महंगाई भत्ता (DA) का योग को शामिल किया जाता हैं. मान की लीजिये की महेश किसी कंपनी में काम करता था. यदि महेश ने दस वर्ष काम करने के बाद छोड़ दिया. अब उसको ग्रेच्युटी क्लेम करना है. तो इसके लिए उनको यदि उसके अंतिम सैलरी पर Basic 20 हजार रु. है, DA= 5 हजार रु. तो उसकी ग्रेच्युटी की गणना कुछ इस प्रकार से करेंगे.

Formula – (Basic+DA)x15 Day x 10 Years/26 (1 Month में 26 days माने गए हैं)
Gratuity = (20000 + 5000) x 15 x 10 /26
तो महेश का Gratuity =1,44,230.76 रु. होगा.

ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव के लिए संसद में पेश हुआ बिल, कितना कारगर?

ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव के बाद कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान? इसको समझने के लिए आप हमारे पुराने आर्टिकल को पढ़ सकते हैं – ग्रेच्युटी का नया नियम (Gratuity Rule Change) क्या हैं, कब और किसको फायदा मिलेगा? अगर आप अभी किसी कंपनी या दूकान, होटल, रेस्टुरेंट में 5साल सेवा पूरा कर चुके हैं और अपना ग्रेचुइटी क्लेम करना चाहते हैं. इसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ग्रेच्युटी क्लेम कैसे करें?. अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. हमें आपकी सहायता करने में ख़ुशी होगी.

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6 thoughts on “ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव के लिए संसद में पेश हुआ बिल, कितना कारगर?”

  1. Hamari pahali sis ne 4.5 year me apana tender chood diya jishake bad nayi company Peragreen Aai jishame hame 2 year ki working ho chuki h Too ham gerejhuti Ke hakdhar h ya nahi.
    Please explain sir .

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    • नहीं, एक ही कंपनी के अंडर 5 वर्ष पूरा होने पर ही ग्रेचुइटी क्लेम कर सकते हैं.

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  2. सर हर साल कांट्रेक्ट चला जाता है और 25 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे है और नए कांट्रेक्ट आते-जाते तो क्या करना चाहिए

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    • मगर आपको ठेकेदार का कर्मचारी दिखाया जाता हैं और ग्रेचुइटी तभी मिलेगा जब एक ठेकदार के अंडर 5 वर्ष की सेवा पूरी होगी.

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  3. माननीय महोदय जी नमस्कार।
    कृप्या जानकारी दीजिए कि यदि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रूपये से ज्यादा बनती है तो 20 लाख से ऊपर की उस राशि पर आयकर नियमों की दरों से आयकर कटौती के बाद भुगतान होना चाहिये या नहीं भुगतान होना चाहिये।

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