Online Complaint in Labour Court Haryana कैसे करें, लेबर विभाग

अगर आप हरियाणा राज्य में कर्मचारी या मजदूर के रूप में काम करते हैं। अगर आपका कंपनी या मालिक आपका शोषण कर रहा है। जिसके लिए आपको कंपनी या मालिक से सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिए लेबर विभाग में शिकायत करना होता है। जिसके तहत हम आपको Online Complaint in Labour Court Haryana कैसे करें?

Online Complaint in Labour Court Haryana कैसे करें?

जब भी हम किसी कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। हम भले ही कितना भी मेहनत से काम क्यों न करें। हमारा शोषण होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास ऐसी स्थिति में कुछ क़ानूनी अधिकार प्राप्त है। जिसके तहत हम शोषण होने पर संबंधित लेबर विभाग में शिकायत कर सकते हैं। हम लेबर कानून के अनुसार डायरेक्टली लेबर कोर्ट नहीं जा सकते, हमें संबसे पहले लेबर विभाग में शिकायत लगाना होता है।

Labour Court Online Complaint Haryana

आपका अपने कंपनी/मालिक के खिलाफ निम्न शिकायत हो तो आप लेबर विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं-

  1. चाइल्ड लेबर के संबंध में शिकायत.
  2. आईडी अधिनियम की धारा 2ए के तहत डिमांड नोटिस.
  3. आईडी अधिनियम की धारा 2K के तहत डिमांड नोटिस
  4. जबरन ओवरटाइम/भुगतान न करना.
  5. कार्यस्थल पर उत्पीड़न.
  6. वेतन से अवैध कटौती.
  7. गैरक़ानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ.
  8. मस्टर रोल में नाम दर्ज न होना.
  9. बोनस का भुगतान न होना.
  10. वेतन/न्यूनतम वेतन का भुगतान न होना
  11. छुट्टी का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है. Etc
Labour and Industrial Laws in hindi
  • Hindi (Publication Language)

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Labour Court online complaint Haryana

आपको हरियाणा लेबर कोर्ट में शिकायत लगाने के लिए पहले लेबर विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा-

  • आपको सबसे पहले हरियाणा लेबर विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • जिसके बाद आपको दाहिने तरफ Grievance and Complaint
    का ऑप्शन मिल जायेगा जिसको क्लिक करें।
  • आपको इस पेज के दाहिने तरफ Add Complaint का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको Form No. 1 Complaint Redressal Mechanism (शिकायत निवारण क्रियाविधि) दिखेगा।
  • जिसमें आपको अपने शिकायत के अनुसार Complaint Type (शिकायत प्रकार) सेलेक्ट करना होगा।
  • उसके बाद अपने शिकायत के अनुसार Subject (विषय) लिख दें।
  • अपने शिकायत का पूरा विवरण जैसे कंपनी का नाम पता के साथ Description (विवरण): में लिखें।
  • अब अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ अपने शिकायत के पक्ष में सबूत अपलोड कर सबमिट करें।

अब आपको एक शिकायत नंबर मिल जायेगा। जिससे आप लेबर विभाग हरियाणा के वेबसाइट पर अपने शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।

आप जैसे ही लेबर विभाग के पास शिकायत करते हैं। ऐसे में लेबर कमिश्नर ऑफिस के द्वारा दोनों पार्टी को नोटिस जारी कर बुलाया जाता है। जिसके बाद आपके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर दोनों के बीच समझौता नहीं होता है तो ऐसे में एक्ट के अनुसार उनके द्वारा पहले लेबर मिनिस्ट्री में आपके मामले को एफओसी यानी फेल्योर रिपोर्ट बनाकर भेजा जाता है।

जिसके बाद मिनिस्ट्री कुछ फोर्मिलिटी पूरा करने के बाद आपको मामले को लेबर कोर्ट में रेफर कर देता है। जिसके बाद आपको लेबर कोर्ट में अपनी बात को साबित करना होता है। जिसके बाद लेबर कोर्ट के द्वारा उसपर फैसला दिया जाता है।

Labour Department, Haryana Contact Number

Head Office
Labour Department, Haryana
30 Bays Building, Sector 17,
Chandigarh – 160 017

Haryana Labour Welfare Board and HBOCW Board
Bays No. 29-30 (Pocket-II)
Sector-4, Panchkula – 134 112

Phone No. Head Office : 0172-2701373
ALC NCR : 0124-2301138
Shramik Helpline Number : 0172-2971057

Haryana Labour Welfare Board :
Landline : 0172-2560015
Toll Free : 1800-180-4818

HBOCWW Board :
Landline : 0172-2575300
Toll Free : 1800-180-2129

SARAL Helpline: 0172-3968400
Website : https://saralharyana.gov.in
Email: For Non Technical Support : [email protected]

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